Vivek Oberoi: विवेक ओबेरॉय को करोड़ों का चूना लगाने वाली महिलाओं को मिली राहत, अदालत ने दी अंतरिम जमानत
इस मामले पर सुनवाई करते हुए अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभिनेता को धोखा देने की आरोपी दो महिलाओं को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दे दी है।
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विवेक ओबेरॉय ने बीते वर्ष अपने तीन बिजनेस पार्टनर पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। अभिनेता के मुताबिक उन्हें मुनाफे का वादा करके एक कंपनी में पैसा निवेश कराया गया और कथित तौर पर उस रकम का इस्तेमाल आरोपियों ने अपने फायदे के लिए किया। अभिनेता के साथ उनकी पत्नी प्रियंका के एक प्रतिनिधि ने आरोपों के आधार पर धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया था।
इस मामले पर सुनवाई करते हुए अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभिनेता को धोखा देने की आरोपी दो महिलाओं को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दे दी है। एक रिपोर्ट के अनुसार विवेक ने धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाया था। अभिनेता ने अपने बिजनेस पार्टनर्स (नंदिता साहा, राधिका नंदा और संजय साहा) पर एक इवेंट और फिल्म प्रोडक्शन फर्म में मुनाफा कमाने का वादा कर पैसा निवेश करने और कथित तौर पर उस राशि का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया था।
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अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने मामले में नामित दो महिलाओं को कारावास से अंतरिम राहत दे दी। हालांकि, दोनों आरोपी महिलाओं को लगातार तीन दिनों तक पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए हाजिर होना होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ओबेरॉय की ओर से यह एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें धोखाधड़ी की विभिन्न घटनाओं का उल्लेख किया गया था।
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