शनिवार को ड्रग्स के इस्तेमाल को लेकर एक क्रूज पर एनसीबी ने छापा मारा। छापेमारी के दौरान वहां से मेगास्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को हिरासत में लिया गया था। एक दिन की एनसीबी की रिमांड के बाद आर्यन खान को अन्य आरोपियों के साथ कोर्ट में एनसीबी ने पेश किया। एनसीबी ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन को लेकर कोर्ट से 13 अक्टूबर तक की कस्टडी मांगी तो दूसरी ओर उनकी पैरवी कर रहे वकील सतीश मानशिंदे ने अपने तर्क रखे। उन्होंने कोर्ट से आर्यन को बेल देने की बात कही थी। लेकिन कोर्ट ने आर्यन खान को जमानत नहीं देने का फैसला किया है। वो सात अक्तूबर तक एनसीबी की कस्टडी में रहेंगे.
आर्यन खान की 10 दलीलें-
अब तक 48 घंटे पूरे हो गए हैं, मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं मिला है। आगे की कस्टडी के लिए किसी भी अपील को अस्वीकार किया जा सकता है। उन्हें जो भी मुझसे पूछताछ करनी थी, वो कर चुके हैं। मैंने पूरा सहयोग किया है, और वे भी मेरे साथ अच्छे थे। मैंने अपना अच्छा आचरण दिखाया। मैंने अपने फोन से कुछ भी डिलीट नहीं किया है: सतीश मानशिंदे (आर्यन खान के वकील)
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आर्यन खान
- फोटो : सोशल मीडिया
मानशिंदे: इस बात का कोई सबूत नहीं है कि आर्यन खान ने ड्रग्स खरीदा या बेचा। एस 37 के तहत यह लागू नहीं होता। मैं भी एक 24 साल का लड़का हूं, जिसका कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं है। जो दूसरों को साथ किया गया वह मुझ पर थोपा नहीं जा सकता।
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आर्यन खान, शाहरुख खान
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मानशिंदे: मेरा कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। मैंने अपना अच्छा आचरण दिखाया। मैं अधिकारियों को देखकर नहीं भागा। मैंने उन्हें जांच करने की अनुमति दी। इसलिए एनबीसी को कस्टडी नहीं दी जानी चाहिए। बिना पुष्टि के फोन पर बात करना अपराध नहीं है।
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शाहरुख खान, आर्यन खान
- फोटो : सोशल मीडिया
मानशिंदे का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पता चलेगा कि इस मामले में कार से प्रतिबंधित पदार्थ बरामद हुए थे या नहीं।
एएसजी सिंह - तो क्या? यहाँ इसे जहाज से बरामद किया गया है।
मानशिंदे- जहाज मेरा नहीं है। आपको जहाज पर सवार 1000 को गिरफ्तार करना चाहिए था।
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शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से एनसीबी ने की पूछताछ।
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मानशिंदे- एक दिन की भी रिमांड के लिए आरोपों को देखने होंगे। जो कुछ भी दूसरों से जब्त किया गया है।वह मुझ पर थोपा नहीं जा सकता। फोन से मिली चैट मेरी कस्टडी से मेल नहीं खाता है।