फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
Hindi News ›   Education ›   UGC will take action against EdTech Companies offering diploma degree of foreign universities

UGC: विदेशी विश्वविद्यालयों के सहयोग से डिग्री-डिप्लोमा कराने वाली एडटेक कंपनियों के खिलाफ होगी कार्रवाई

Sat, 16 Dec 2023 01:45 PM IST
सौरभ पांडेय एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: सौरभ पांडेय Updated Sat, 16 Dec 2023 01:45 PM IST
सार

UGC: यूजीसी ने विदेशी विश्वविद्यालयों के सहयोग से ऑनलाइन मोड में डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रम पेश करने वाली सभी एडटेक कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है।

विज्ञापन
UGC will take action against EdTech Companies offering diploma degree of foreign universities
यूजीसी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

UGC: यूजीसी ने विदेशी विश्वविद्यालयों के सहयोग से ऑनलाइन मोड में डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रम पेश करने वाली सभी एडटेक कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। यूजीसी ने एक सार्वजनिक नोटिस में कहा कि कोई भी विदेशी उच्च शिक्षण संस्थान आयोग की पूर्व मंजूरी के बिना भारत में कोई भी कार्यक्रम पेश नहीं कर सकता है।

विज्ञापन

सितंबर में दिल्ली उच्च न्यायालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को अनिर्दिष्ट डिग्री प्रदान करने वाले विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने और इस मुद्दे पर दंडात्मक प्रावधानों सहित कानून का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था। जबकि 12 दिसंबर के यूजीसी नोटिस में कहा गया है कि कुछ एडटेक कंपनियां कुछ विदेशी विश्वविद्यालयों और संस्थानों के साथ मिलकर ऑनलाइन मोड में डिग्री और डिप्लोमा कार्यक्रमों की पेशकश करने वाले विज्ञापन दे रही हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

एडटेक कंपनियों पर कार्रवाई

अधिकारियों ने कहा कि ऐसी फ्रेंचाइजी व्यवस्था की अनुमति नहीं है और ऐसे किसी भी कार्यक्रम या डिग्री को यूजीसी मान्यता नहीं होगी। नोटिस में कहा गया है, किसी भी डिफॉल्ट करने वाली एडटेक कंपनियों के साथ-साथ एचईएल के खिलाफ भी लागू कानूनों, नियमों और विनियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

विज्ञापन

भारत में कैंपस स्थापित करने वाले विदेशी विश्वविद्यालयों पर यूजीसी के नियमों के अनुसार, आयोग ने केवल उन संस्थानों को ही पूरे भारत में कैंपस स्थापित करने की अनुमति दी है जो वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष 500 में हैं। किसी भी विदेशी विश्वविद्यालय को किसी भी फ्रेंचाइजी व्यवस्था के तहत कार्यक्रम पेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 

विज्ञापन
विज्ञापन

सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें शिक्षा समाचार आदि से संबंधित ब्रेकिंग अपडेट।

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed