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Hindi News ›   Education ›   UGC Warns Colleges: Recognition May Be Revoked for Non-Compliance with Fee Refund Rules

UGC: फीस वापसी नियम का पालन न करने पर कॉलेजों की मान्यता होगी रद्द, यूजीसी ने विवि को दी चेतावनी

Sun, 09 Nov 2025 11:05 AM IST
शाहीन परवीन अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो Published by: शाहीन परवीन Updated Sun, 09 Nov 2025 11:05 AM IST
सार

Colleges Fee Refund: यूजीसी ने स्पष्ट किया है कि अगर कॉलेज और विश्वविद्यालय फीस वापसी नियम का पालन नहीं करेंगे तो उनकी मान्यता रद्द की जा सकती है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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UGC Warns Colleges: Recognition May Be Revoked for Non-Compliance with Fee Refund Rules
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, UGC - फोटो : X(@ugc_india)

विस्तार

UGC: छात्रों और अभिभावकों के लिए राहत की खबर है। अगर कोई छात्र किसी भी कारण से दाखिला लेने के बाद कालेज छोड़ता है तो कॉलेज प्रबंधन को उसकी फीस वापस करनी अनिवार्य है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और विश्वविद्यालयों को पत्र लिखा है।

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पत्र में कहा गया कि कोई उच्च शिक्षण संस्थान किसी छात्र की फीस और उसके अकादमिक सर्टिफिकेट को नहीं रख सकता है। नियम न मानने पर मान्यता रदद, सभी प्रकार की ग्रांट रोकने, किसी प्रोग्राम में एक साल या उससे अधिक समय तक दाखिले पर रोक, जुर्माना से लेकर राज्य सरकारों के संस्थानों के खिलाफ स्टेट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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नियमों का पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई

यूजीसी के सचिव प्रोफेसर मनीष जोशी ने इस संबंध में सभी राज्य सरकारों और विश्वविद्यालय प्रशासन को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया कि यूजीसी के बार-बार निर्देशों के बाद कई शिक्षण संस्थान छात्र के कॉलेज छोड़ने पर फीस वापस नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा दाखिले के बाद मूल सर्टिफिकेट तक वापस नहीं किए जा रहे हैं।

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राज्य सरकारों से आग्रह है कि वे अपने उच्च शिक्षण संस्थानों में फीस वापसी के नियमों को लागू करवाएं। छात्रों और अभिभावकों की शिकायतों का समय से निपटारा करें। अगर 31 अक्तूबर तक किसी छात्र ने प्रवेश रद्द करने के लिए आवेदन किया होगा तो शुल्क के लिए भुगतान की गई सभी राशि यूजीसी नियमों के तहत वापस करनी होगी।

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