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UGC: शिक्षण संस्थानों को मिला नए आपराधिक कानूनों के प्रचार का निर्देश; मिथकों को करें दूर - यूजीसी

Tue, 20 Feb 2024 02:13 PM IST
आकाश कुमार एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Tue, 20 Feb 2024 02:13 PM IST
सार

UGC: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देशभर के विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों को नए आपराधिक कानूनों का प्रचार करने और उनसे जुड़े ''मिथकों'' को दूर करने का निर्देश दिया है। इस दिशा में की गई सभी गतिविधियों का विवरण गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा।

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UGC directs universities, HEIs to publicise new criminal laws, dispel 'myths' surrounding them
UGC - फोटो : PTI

विस्तार

New Criminal Laws: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश भर के विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों को नये आपराधिक कानूनों का प्रचार करने और उनसे जुड़े ''मिथकों'' को दूर करने का निर्देश दिया है। विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों को अपने संदेश में यूजीसी ने इन मिथकों और सच्चाइयों का उल्लेख करते हुए फ्लायर्स भी भेजे हैं।

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यूजीसी द्वारा उल्लेखित "मिथकों" में कुछ मिथक यह है कि नए कानून व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए "खतरा" हैं और इनका उद्देश्य "पुलिस राज्य" स्थापित करना है। इन नियमों में देशद्रोह के प्रावधानों को 'देशद्रोह' के तहत बरकरार रखा गया है और ये कानून "पुलिस यातना" को लीगल बनाते हैं।
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यूजीसी सचिव मनीष जोशी ने कहा, "उच्च शिक्षण संस्थानों से अनुरोध किया गया है कि वे भारतीय न्याय संहिता, 2023 को फ्लायर्स में निहित विषयों के आसपास प्रचारित करें और स्टैंडीज के माध्यम से प्रदर्शन के माध्यम से अभियान चलाकर, फ्लायर्स वितरित करके और सेवारत और सेवानिवृत्त दोनों न्यायाधीश, वकीलों द्वारा सेमिनार और वार्ता आयोजित करके प्रचारित करें।"
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उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा संस्थानों को  शिक्षा मंत्रालय के साथ की गई गतिविधियों का विवरण साझा करने के लिए भी कहा गया है। इन गतिविधियों का विवरण गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा।

भारतीय नागरिक संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक, 2023 और भारतीय न्याय संहिता, 2023 को शीतकालीन सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सहमति मिलने के बाद इन्हें कानून बना दिया गया। ये क्रमशः भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की जगह लेंगे।

अपने फ्लायर्स में यूजीसी ने निम्नलिखित "मिथकों" का उल्लेख किया है: 

  • नए आपराधिक कानून व्यक्तिगत स्वतंत्रता को खतरे में डालते हैं।
  • उनका उद्देश्य एक पुलिस राज्य स्थापित करना है।
  • मौजूदा कठोर प्रावधानों की पुनरावृत्ति मात्र हैं।
  • हिरासत का विस्तार 15 से 90 दिनों तक है।
  • नए आपराधिक कानून पुलिस उत्पीड़न को सक्षम करने वाला प्रावधान है।
  • राजद्रोह खत्म हो गया है, लेकिन भारतीय न्याय संहिता 2023 में 'देशद्रोह' के रूप में सामने आया है।
  • भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत हिट-एंड-रन मामलों में कठोर सजा दी जाएगी।


बीएनएस में 20 नए अपराध जोड़े गए हैं, आईपीसी में मौजूद 19 प्रावधानों को हटा दिया गया है। 33 अपराधों में कारावास की सजा बढ़ा दी गई है, 83 में जुर्माने की सजा बढ़ा दी गई है, जबकि 23 में अनिवार्य न्यूनतम सजा शुरू की गई है और छह अपराधों में 'सामुदायिक सेवा' की सजा शुरू की गई है।

नए आपराधिक कानूनों में प्रस्तावित प्रमुख बदलावों में बच्चे की परिभाषा शामिल करना; 'लिंग' की परिभाषा में ट्रांसजेंडर को शामिल करना; दस्तावेज़ की परिभाषा में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को शामिल करना और हर विवरण की संपत्ति को शामिल करने के लिए 'चल' की परिभाषा का विस्तार करना शामिल हैं।

महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध (attempt, abetment and conspiracy) पर नए अध्याय पेश किए गए हैं, जबकि भीख मांगना को तस्करी के लिए शोषण के एक रूप के रूप में पेश किया गया है।



नए अपराध जैसे संगठित अपराध, आतंकवादी कृत्य, छोटे संगठित अपराध, हिट-एंड-रन, मॉब लिंचिंग, अपराध करने के लिए बच्चे को काम पर रखना, धोखे से महिलाओं का यौन शोषण, छीनना (snatching), भारत की अखंडता और एकता को खतरे में डालने वाले कार्य करना, झूठी या फर्जी खबरों का प्रकाशन आदि शुरू किया गया है।

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