{"_id":"62321e95e1deca25ba037dcb","slug":"tamil-nadu-big-relief-from-supreme-court-will-give-50-percent-quota-in-medical-colleges-to-the-in-service-applicants-who-have-passed-neet","type":"story","status":"publish","title_hn":"तमिलनाडु: सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, नीट उत्तीर्ण सेवारत आवेदकों को मेडिकल कॉलेजों में 50 फीसदी कोटा देगा","category":{"title":"Education","title_hn":"शिक्षा","slug":"education"}}
तमिलनाडु: सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, नीट उत्तीर्ण सेवारत आवेदकों को मेडिकल कॉलेजों में 50 फीसदी कोटा देगा
Wed, 16 Mar 2022 10:59 PM IST
अभिषेक दीक्षित
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अभिषेक दीक्षित
Updated Wed, 16 Mar 2022 10:59 PM IST
सार
सुप्रीम कोर्ट ने 14 मार्च को तामिलनाडु सरकार के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित किया था जिसमें सरकारी मेडिकल कॉलेजों में नीट उत्तीर्ण सेवारत उम्मीदवारों को 50 फीसदी सीटें आवंटित किए जाने को चुनौती दी गई थी।
विज्ञापन
NEET
- फोटो : Social Media
विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ने तामिलनाडु सरकार को होली के पहले बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने तामिलनाडु को नीट पास करने वाले सेवारत उम्मीदवारों को सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 50 फीसदी सुपर स्पेशियलिटी सीटें आवंटित करने के फैसले को जारी रखने की इजाजत दे दी है।
विज्ञापन
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एल नागेश्वर राव की अगुवाई वाली पीठ ने राज्य सरकार को अपने कॉलेजों में सुपर स्पेशियलिटी कोर्स में सेवारत उम्मीदवारों के लिए 50 फीसदी कोटा रखने की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही होली की छुट्टी के बाद इस मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की इजाजत दी।
विज्ञापन
सुप्रीम कोर्ट ने 14 मार्च को तामिलनाडु सरकार के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित किया था जिसमें सरकारी मेडिकल कॉलेजों में नीट उत्तीर्ण सेवारत उम्मीदवारों को 50 फीसदी सीटें आवंटित किए जाने को चुनौती दी गई थी।
विज्ञापन
राज्य सरकार की दलील थी कि अगर इस पैसले पर रोक लगाई जाती है तो न केवल गरीब बल्कि ग्रामीण लोगों को उच्च स्तरीय मेडिकल देखभाल पहुंच पाने में परेशानी होगी और स्थिति ऐसी होगी कि जहां योग्य शिक्षकों की कमी के कारण कोर्स बंद करने पड़ेंगे।
कमेंट
कमेंट X