{"_id":"5f803d1b8ebc3eefa7772f75","slug":"supreme-court-refuses-to-cancel-clat-2020-or-stay-counselling-process","type":"story","status":"publish","title_hn":"Clat Exam 2020: सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा को कैंसल करने वाली याचिका को किया खारिज","category":{"title":"Education","title_hn":"शिक्षा","slug":"education"}}
Clat Exam 2020: सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा को कैंसल करने वाली याचिका को किया खारिज
Fri, 09 Oct 2020 04:07 PM IST
शुभांगी गुप्ता
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
Published by: शुभांगी गुप्ता
Updated Fri, 09 Oct 2020 04:07 PM IST
विज्ञापन
supreme court
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
Supreme Court Hearing on CLAT Exam 2020: सुप्रीम कोर्ट ने क्लैट एग्जाम (कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट) 2020 को कैंसल करने से या फिर काउंसलिंग प्रोसेस पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता पांच कैंडिडेट से कहा है कि वह अपनी शिकायत दो दिनों के भीतर शिकायत कमिटी के सामने रखें।
विज्ञापन
क्लैट एग्जामिनशन 28 सितंबर को आयोजित किया गया था इस एंट्रेंस एग्जाम के जरिये देश भर के 23 नैशनल लॉ यूनिवर्सिटी में दाखिला होता है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि शिकायत निवारण कमिटी याचिकाकर्ताओं के मुद्दे पर विचार करेंगे। दो दिनों में याचिकाकर्ता अपनी शिकायत कमिटी के सामने पेश करें और उस पर कमिटी विचार कर फैसला लेगी।
विज्ञापन
अदालत ने कहा कि हम काउंसलिंग प्रोसेस को नहीं रोक सकते। याचिकाकर्ता के वकील गोपाल शंकर नारायणन ने कहा कि एग्जाम में कुछ तकीनीकी गड़बड़ी हुई है और ऑनलाइन पेपर के दौरान परेशानी हुई है और कुछ सवाल भी ठीक नहीं थे। उन्होंने कहा कि सॉफ्टवेयर उन सवालों का सही उत्तर नहीं ले पा रही थी। क्लैट के सामने इस मामले में 40 हजार शिकायतें गई है।
विज्ञापन
शिक्षा की अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए यहां क्लिक करें।
सरकारी नौकरियों की अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए यहां क्लिक करें।
कमेंट
कमेंट X