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SC: आरक्षित श्रेणी प्रमाणपत्र मामले में कलकत्ता HC की कार्यवाही पर रोक, राज्य सरकार को जारी किया गया नोटिस
Sat, 27 Jan 2024 11:53 AM IST
आकाश कुमार
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
Published by: आकाश कुमार
Updated Sat, 27 Jan 2024 11:53 AM IST
सार
West Bengal: सुप्रीम कोर्ट ने एमबीबीएस उम्मीदवारों के प्रवेश में कथित अनियमितताओं से संबंधित एक मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष सभी कार्यवाही पर शनिवार को रोक लगा दी।
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
West Bengal: उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में आरक्षित श्रेणी के प्रमाणपत्र जारी करने और एमबीबीएस उम्मीदवारों के प्रवेश में कथित अनियमितताओं से संबंधित एक मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष सभी कार्यवाही पर शनिवार को रोक लगा दी।
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एक विशेष सुनवाई में, भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, बीआर गवई, सूर्यकांत और अनिरुद्ध बोस की पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने मामले में पश्चिम बंगाल सरकार और मूल याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया। इसने मामले में एकल-न्यायाधीश पीठ और खंडपीठ द्वारा पारित आदेशों पर भी रोक लगा दी।
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पीठ ने कहा, "हम इस पर सोमवार को विचार करेंगे, इस आदेश को पारित करने के लिए इसे अभी लिया है। हमने अब कार्यभार संभाल लिया है।"
शीर्ष अदालत ने कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा पारित एक आदेश पर स्वत: संज्ञान लिया है, जिसमें राज्य में एमबीबीएस उम्मीदवारों के प्रवेश में कथित अनियमितताओं के मामले में खंडपीठ के एक आदेश को "अवैध और नजरअंदाज" करार दिया गया था। इससे पहले हाई कोर्ट की खंडपीठ ने इस मामले की सीबीआई जांच के एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी थी।
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