फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
Hindi News ›   Education ›   SC stays Calcutta HC proceedings in Reserved category certificate case, issues notice to WB govt

SC: आरक्षित श्रेणी प्रमाणपत्र मामले में कलकत्ता HC की कार्यवाही पर रोक, राज्य सरकार को जारी किया गया नोटिस

Sat, 27 Jan 2024 11:53 AM IST
आकाश कुमार एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Sat, 27 Jan 2024 11:53 AM IST
सार

West Bengal: सुप्रीम कोर्ट ने एमबीबीएस उम्मीदवारों के प्रवेश में कथित अनियमितताओं से संबंधित एक मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष सभी कार्यवाही पर शनिवार को रोक लगा दी।

विज्ञापन
SC stays Calcutta HC proceedings in Reserved category certificate case, issues notice to WB govt
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

West Bengal: उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में आरक्षित श्रेणी के प्रमाणपत्र जारी करने और एमबीबीएस उम्मीदवारों के प्रवेश में कथित अनियमितताओं से संबंधित एक मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष सभी कार्यवाही पर शनिवार को रोक लगा दी।

विज्ञापन


एक विशेष सुनवाई में, भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, बीआर गवई, सूर्यकांत और अनिरुद्ध बोस की पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने मामले में पश्चिम बंगाल सरकार और मूल याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया। इसने मामले में एकल-न्यायाधीश पीठ और खंडपीठ द्वारा पारित आदेशों पर भी रोक लगा दी।
विज्ञापन


पीठ ने कहा, "हम इस पर सोमवार को विचार करेंगे, इस आदेश को पारित करने के लिए इसे अभी लिया है। हमने अब कार्यभार संभाल लिया है।"

शीर्ष अदालत ने कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा पारित एक आदेश पर स्वत: संज्ञान लिया है, जिसमें राज्य में एमबीबीएस उम्मीदवारों के प्रवेश में कथित अनियमितताओं के मामले में खंडपीठ के एक आदेश को "अवैध और नजरअंदाज" करार दिया गया था। इससे पहले हाई कोर्ट की खंडपीठ ने इस मामले की सीबीआई जांच के एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी थी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें शिक्षा समाचार आदि से संबंधित ब्रेकिंग अपडेट।

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed