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Hindi News ›   Education ›   SC refuses a plea seeking to issue direction to remove wrong historical facts

सुप्रीम कोर्ट: शिक्षण संस्थानों की किताबों से कथित 'गलत ऐतिहासिक तथ्यों' को हटाने की मांग, खारिज हुई याचिका

Mon, 05 Dec 2022 03:01 PM IST
सौरभ पांडेय एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली Published by: सौरभ पांडेय Updated Mon, 05 Dec 2022 03:01 PM IST
सार

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें कहा गया था कि कथित गलत ऐतिहासिक तथ्यों को किताबों से हटा दिया जाए।
 

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SC refuses a plea seeking to issue direction to remove wrong historical facts
याचिका में दोनों अध्यादेशों को रद्द करने का अनुरोध किया गया है। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में संदर्भित इतिहास की किताबों और पाठ्य पुस्तकों से "शाहजहां द्वारा ताजमहल के निर्माण से संबंधित कथित गलत ऐतिहासिक तथ्यों को हटाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी करने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अपनी याचिका के साथ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ((Archaeological Survey of India)) को प्रतिनिधित्व करने की बात कही है। 
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