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NEET PG Counselling: सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया नीट पीजी मॉपअप राउंड, 146 सीटों के लिए विशेष काउंसलिंग के निर्देश
Thu, 31 Mar 2022 01:03 PM IST
सुभाष कुमार
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
Published by: सुभाष कुमार
Updated Thu, 31 Mar 2022 01:03 PM IST
सार
कोर्ट ने सरकार को 146 नई सीटों के लिए विशेष काउंसलिग को आयोजित कराने का निर्देश जारी किया है।
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : amar ujala
विस्तार
राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी की नीट पीजी काउंसलिंग के मॉपअप राउंड से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नीट पीजी के मॉपअप राउंड को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने सरकार को 146 नई सीटों के लिए विशेष काउंसलिग को आयोजित कराने का निर्देश जारी किया है।
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छात्रों को काउंसलिंग में शामिल होने के निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता छात्रों को निर्देश दिया कि वह 146 नई सीटों के लिए विशेष काउंसलिंग में शामिल होने के निर्देश दिए हैं। ये ऐसे छात्र हैं जिन्होंने राज्य या अखिल भारतीय कोटा की सीटों पर दूसरे राउंड की काउंलसिंग में भाग लिया था। एमसीसी की ओर से जारी किए गए नोटिस के अनुसार ये छात्र पहले 146 सीटों पर होने वाले मॉपअप राउंड में हिस्सा नहीं ले सकते थे। इस कारण इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका दायर की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता छात्रों को निर्देश दिया कि वह 146 नई सीटों के लिए विशेष काउंसलिंग में शामिल होने के निर्देश दिए हैं। ये ऐसे छात्र हैं जिन्होंने राज्य या अखिल भारतीय कोटा की सीटों पर दूसरे राउंड की काउंलसिंग में भाग लिया था। एमसीसी की ओर से जारी किए गए नोटिस के अनुसार ये छात्र पहले 146 सीटों पर होने वाले मॉपअप राउंड में हिस्सा नहीं ले सकते थे। इस कारण इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका दायर की थी।
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72 घंटों में जारी करें नया नोटिस
कोर्ट ने परीक्षा प्राधिकरण को नई अधिसूचना जारी करने के 24 घंटे के भीतर छात्रों से विकल्प आमंत्रित करने और विकल्प देने के लिए कट-ऑफ समय के 72 घंटे के भीतर प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस प्रक्रिया के बाद एक मॉपअप राउंड का आयोजन हो और इसे 72 घंटों के भीतर पूरा करना चाहिए।
कोर्ट ने परीक्षा प्राधिकरण को नई अधिसूचना जारी करने के 24 घंटे के भीतर छात्रों से विकल्प आमंत्रित करने और विकल्प देने के लिए कट-ऑफ समय के 72 घंटे के भीतर प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस प्रक्रिया के बाद एक मॉपअप राउंड का आयोजन हो और इसे 72 घंटों के भीतर पूरा करना चाहिए।
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