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Hindi News ›   Education ›   Paper Leak Bill passed in up assembely; provision for punishment up to life imprisonment

UP Paper Leak Law: यूपी में पास हुआ पेपर लीक बिल, आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान

Tue, 30 Jul 2024 06:19 PM IST
आकाश कुमार एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Tue, 30 Jul 2024 06:19 PM IST
सार

UP Paper Leak Bill: नकल माफियाओं और पेपर लीक गिरोह की हरकतों पर नकेल कसने के लिए यूपी में नया कानून पास हो चुका है। इस कानून के तहत दोषियों के खिलाफ सख्त सजा के प्रावधान हैं।

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Paper Leak Bill passed in up assembely; provision for punishment up to life imprisonment
UP Paper leak bill - फोटो : Amar Ujala Graphics

विस्तार

UP Paper leak Bill: यूपी विधानसभा में पेपर लीक को लेकर नया कानून पास हो चुका है। पेपर लीक और नकल माफियाओं पर नकेल कसने के लिए यह कानून जांच एजेंसियों के लिए मददगार होगा। उप्र सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधना का निवारण) विधेयक-2024 विधानसभा में पास हो गया है।

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पेपर लीक के अपराध के लिए जुर्माना 

नए कानून के तहत नकल व पेपर लीक कराने वाले गिरोह के सदस्यों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी। पेपर लीक कानून में न्यूनतम दो वर्ष से आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया गया है। न्यूनतम दो लाख से लेकर एक करोड़ रुपये तक जुर्माना भी होगा। नए कानून के तहत साल्वर गिरोह के अपराध की पुनरावृत्ति करने पर आजीवन कारावास से न्यूनतम 50 लाख रुपये जुर्माने तक की व्यवस्था की गई है।

परीक्षा संचालित कराने वाले एजेंसी व उसके संचालकों की गड़बड़ी पर उनके विरुद्ध भी कार्रवाई के कड़े प्रावधान किए गए हैं। नए कानून के तहत दोषियों की संपत्तियां भी जब्त की जा सकेंगी। पुलिस भर्ती व आरओ-एआरओ परीक्षा के पेपर लीक होने के बाद विपक्ष ने सरकार पर बड़े सवाल खड़े किए थे।

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