Higher Education: यूजीसी ने असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के बदले नियम, सीधी भर्ती में NET/SET/SLET अनिवार्य
Higher Education in India: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में असिस्टेंट प्रोफेसर यानी सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के संबंध में नए नियम जारी कर दिए हैं।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
Higher Education in India: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में असिस्टेंट प्रोफेसर यानी सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के संबंध में नए नियम जारी कर दिए हैं। अब उच्च शिक्षा संस्थानों में असिस्टेंट प्रोफेसर यानी सहायक प्राध्यापकों की सीधी भर्ती में NET/ SET/ SLET को न्यूनतम योग्यता मानंदड बनाते हुए अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (यूजीसी) ने अधिसूचना जारी कर दी है।
वहीं यूजीसी के चेयरमैन प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने ट्वीट कर बताया कि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक यानी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी वैकल्पिक योग्यता मानदंड बना रहेगा।
UGC Gazette Notification: Ph.D. qualification for appointment as an Assistant Professor would be optional from 01 July 2023. NET/SET/SLET shall be the minimum criteria for the direct recruitment to the post of Assistant Professor for all Higher Education Institutions. pic.twitter.com/DRtdP7sqOj
— Mamidala Jagadesh Kumar (@mamidala90) July 5, 2023
कमेंट
कमेंट X