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NEET UG Counselling 2024: क्या आज से शुरू होगी नीट यूजी काउंसलिंग? जानिए क्या रहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला

Tue, 23 Jul 2024 07:07 PM IST
आकाश कुमार एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Tue, 23 Jul 2024 07:07 PM IST
सार

NEET UG Counsellig: पिछली सुनवाई में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा नीट यूजी काउंसलिंग की अस्थायी तिथि भी साझा की गई थी। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया है कि काउंसलिंग और प्रवेश प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई जाएगी।

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NEET UG Counselling 2024 may start soon; Read here supreme court decision on neet ug 2024
NEET UG Counselling 2024 - फोटो : Amar ujala graphics

विस्तार

NEET UG Counsellig Date: नीट यूजी परीक्षा दोबारा आयोजित कराने और परिणाम रद्द करने की मांग याचिका सहित 40 से अधिक याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई पूरी हुई। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि दोबारा परीक्षा आयोजित नहीं कराई जाएगी। पिछली सुनवाई में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा नीट यूजी काउंसलिंग की अस्थायी तिथि भी साझा की गई थी।

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24 जुलाई बताई गई थी संभावित तिथि

एनटीए द्वारा पूर्व में साझा जानकारी के अनुसार, नीट यूजी काउंसलिंग 24 जुलाई को शुरू होने की उम्मीद है। पहले भी यह कहा गया था कि नीट यूजी काउंसलिंग जुलाई के दूसरे या तीसरे सप्ताह में आयोजित होने की उम्मीद है।

वहीं, बीते दिनों स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी नोटिस जारी कर मेडिकल कॉलेजों से 20 जुलाई तक सीटों का विवरण जमा करने के लिए कहा था। इधर सु्प्रीम कोर्ट ने भी अपने आज के फैसले में साफ कर दिया है कि काउंसलिंग और प्रवेश परीक्षा पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी।

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कोर्ट ने कहा नहीं रूकेगी काउंसलिंग और प्रवेश प्रक्रिया

न्यायालय ने काउंसलिंग और अन्य प्रवेश प्रक्रियाओं को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी रखने की अनुमति दी है। कोर्ट ने यह भी संकेत दिया है कि इसी तरह के मुद्दों को संबोधित करने और रोकने के लिए परीक्षाओं के भविष्य के संचालन के लिए दिशानिर्देश प्रदान किए जाएंगे।

अब जबकि नीट यूजी मामले पर फैसला आ चुका है, तो उम्मीद लगाई जा सकती है कि एमसीसी जल्द ही स्नातक मेडिकल कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। हालांकि, सु्प्रीम कोर्ट ने कहा है कि नीट मामले पर विस्तृत फैसला बाद में सुनाया जाएगा।

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