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NEET 2020: आवेदन व आरक्षण को लेकर एनटीए ने जारी की जरूरी सूचना, छात्र जरूर पढ़ें

Sat, 21 Dec 2019 07:36 AM IST
रत्नप्रिया रत्नप्रिया एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: रत्नप्रिया रत्नप्रिया Updated Sat, 21 Dec 2019 07:36 AM IST
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NEET 2020 Application date NTA notification for state of eligibility in MBBS entrance exam
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Amar Ujala

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA - National Testing Agency) ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET 2020 - National Eligibility cum Entrtance Test) के संबंध में अभ्यर्थियों के लिए जरूरी सूचना जारी की है। अगर आप भी इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, तो आपके लिए ये खबर जरूरी है। एनटीए ने ये सूचना आवेदन करने के दौरान अभ्यर्थियों की योग्यता के संबंध में जारी की है।

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  • इसमें एनटीए ने कहा है कि 'हम ये स्पष्ट कर रहे हैं कि 'स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी' (State of Eligibility) कोटा के तहत सभी अभ्यर्थी आवेदन करने और परीक्षा में शामिल होने के योग्य हैं। इसलिए, अभ्यर्थी किसी भी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश (12वीं कक्षा के स्कूल का राज्य या केंद्रशासित प्रदेश या गृह राज्य या केंद्रशासित प्रदेश) की जानकारी इस कोटा के विकल्प के तौर पर भर सकते हैं।'
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  • वहीं, एनटीए ने नीट के उन उम्मीदवारों के लिए भी सूचना जारी की है जो अभ्यर्थी जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के हैं, वे 15 फीसदी ऑल इंडिया कोटा के लिए योग्य नहीं हैं, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश बनने के पहले जम्मू-कश्मीर ने इस ऑल इंडिया स्कीम से बाहर रहने का विकल्प चुना था।
  • हालांकि एनटीए ने ये भी विकल्प दिया है कि अगर वे छात्र योग्यता का दावा करते हैं, तो उन्हें ऑनलाइन माध्यम से सेल्फ डिक्लरेशन देना होगा, जो आवेदन के कन्फर्मेशन पेज के साथ जनरेट और प्रिंट होगा। इस सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्मेट नीट 2020 की आधिकारिक अधिसूचना में दिया गया है।
  • एनटीए ने ये भी कहा है कि राज्य व केंद्रशासित कोटा व अन्य सीटों के लिए डोमिसाइल संबंधित राज्य द्वारा ही नियंत्रित होंगी। इनकी जरूरत संबंधित राज्य या केंद्रशासित प्रदेश द्वारा आयोजित होने वाली काउंसलिंग में पड़ेगी। 

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  • बताया गया है कि विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत, राज्य सूची श्रेणी के वे उम्मीदवार जो केंद्रीय सूची में नहीं आते, उन्हें विकल्प में 'सामान्य' (General) चुनना होगा।
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