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Maharashtra NMMS: महाराष्ट्र एनएमएमएस छात्रवृत्ति के लिए चयन सूची जारी; जानें आरक्षण नीति और टाई-ब्रेकिंग रूल
Sat, 13 Apr 2024 05:18 PM IST
आकाश कुमार
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
Published by: आकाश कुमार
Updated Sat, 13 Apr 2024 05:18 PM IST
सार
Maharashtra NMMS: महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने नेशनल मीन्स-कम-मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा की चयन सूची जारी कर दी है। छात्र नीचे आरक्षण नीति और टाई-ब्रेकिंग नियम जान सकते हैं।
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Maharashtra NMMS, (सांकेतिक तस्वीर)
- फोटो : Freepik
विस्तार
Maharashtra NMMS 2023-24: महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने नेशनल मीन्स-कम-मेरिट स्कॉलरशिप (NMMS 2023-24) चयन सूची जारी कर दी है। शिक्षा मंत्रालय ने महाराष्ट्र के लिए एनएमएमएस छात्रवृत्ति कोटा 11,682 निर्धारित किया है। जो छात्र महाराष्ट्र एनएमएमएस परीक्षा में उपस्थित हुए थे, वे आधिकारिक वेबसाइट nmms2024.nmmsmsce.in पर जाकर चयन सूची की जांच कर सकते हैं।
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काउंसिल ने जानकारी दी है कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट (MAT) से दो प्रश्न, 69वें और 80वें प्रश्न को रद्द कर दिया गया है। परीक्षा 24 दिसंबर को आयोजित की गई थी और एनएमएमएस महाराष्ट्र परिणाम और छात्रों द्वारा प्राप्त अंक 07 फरवरी को घोषित किए गए थे।
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40% अंक प्राप्त करने वाले सामान्य वर्ग के छात्रों और 32% अंक प्राप्त करने वाले आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को योग्य घोषित किया गया है। परिषद ने कहा, "संबंधित संवर्ग के छात्रों का चयन महाराष्ट्र राज्य की आरक्षण नीति के अनुसार किया जाता है। साथ ही संबंधित संवर्गों में विकलांग व्यक्तियों के लिए 4% आरक्षण भी शामिल है।"
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महाराष्ट्र एनएमएमएस आरक्षण नीति
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने कक्षा 8 में नामांकित छात्रों की संख्या और 12 से 14 आयु वर्ग के छात्रों की संख्या के आधार पर जिलेवार कोटा तय किया है। प्रत्येक जिले के लिए आरक्षण नीति नीचे दी गई है:
- योग्यता क्रम में सबसे पहले सामान्य वर्ग के छात्रों का चयन किया जाता है।
- इसके बाद शेष 9 पिछड़े वर्गों के पात्र छात्रों का चयन किया जाता है।
- प्रत्येक संवर्ग में दिव्यांगों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। जिसमें से, अंधता और कम दृष्टि (बीएलवी), बधिर और सुनने में कठिनाई (डीएच), लोकोमोटर विकलांगता (एलडी) के लिए प्रत्येक को 1% आरक्षण दिया जाता है; और प्रत्येक विकलांगता (एमडी) के लिए पहचाने गए पदों में ऑटिज्म, बौद्धिक विकलांगता, विशिष्ट सीखने की विकलांगता और मानसिक बीमारी (एआईडी) और बहरा अंधापन सहित कई विकलांगताओं के लिए अलग से 1% आवंटित किया जाता है।
- दिव्यांग कोटा के लिए, यदि 4% आरक्षण पूरा नहीं होता है, तो योग्यता के क्रम में अगली दिव्यांग श्रेणी के छात्रों पर विचार किया जाता है।
एनएमएमएस महाराष्ट्र: टाई-ब्रेकिंग नियम
- यदि दो या दो से अधिक छात्रों ने समान अंक प्राप्त किए हैं, तो टाई-ब्रेकिंग विधि का उपयोग निम्नलिखित क्रम में किया जाता है।
- सबसे पहले उस छात्र को प्राथमिकता दी जाती है जिसके अंक MAT पेपर में अधिक होते हैं।
- MAT पेपर में समान अंक होने की स्थिति में, उस छात्र को प्राथमिकता दी जाती है जिसके SAT पेपर में गणित में अधिक अंक हैं।
- सैट पेपर में गणित में समान अंक होने की स्थिति में विज्ञान में अधिक अंक वाले छात्र को प्राथमिकता दी जाएगी।
- यदि टाई अभी भी बनी रहती है, तो अधिक उम्र वाले छात्र को प्राथमिकता दी जाएगी।
- समान आयु के मामले में, अंतिम नाम के अंग्रेजी अक्षर के अनुसार छात्र को प्राथमिकता दी जाती है।
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