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अगर वोट देने जा रहे हैं आप तो पहले जान लें नियमों की जानकारी
Sat, 20 Apr 2019 02:57 PM IST
Jaya Tripathi
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
Published by: Jaya Tripathi
Updated Sat, 20 Apr 2019 02:57 PM IST
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लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण के मतदान जारी हैं। मतदाताओं को अधिक से अधिक मतदान करने के लिए चुनाव आयोग प्रेरित कर रहा है। वहीं 12 राज्यों में 95 सीटों पर मतदान किया जा रहा है, ऐसे में मतदान करने से पहले जान लीजिए कि मतदान के समय मतदाता अपने साथ किन चीजों को नहीं ले जा सकते हैं।
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दूसरे चरण में 12 राज्यों की 95 सीटों पर मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं मतदान के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चुनाव आयोग ने मतदान को लेकर पूरी तरह तैयारी कर ली है। तो ऐसे में मतदाता मतदान करने से पहले यह खबर जरूर पढ़ लें।
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- मतदान के समय मतदाताओं को पोलिंग बूथ पर मोबाइल फोन लें जाना प्रतिबंधित है।
- मतदाता के साथ मतदान केंद्र पर नियुक्त अधिकारी को ही अपना मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति होगी।
- पोलिंग बुथ पर मतदाता किसी भी चुनावी पार्टी के प्रचार से संबंधित समान को नहीं लें जा सकते हैं।
- अगर मतदाता समय से पहले पोलिंग बुथ पर पहुंच जाते हैं तो आप 6 बजे के बाद भी वोटिंग कर सकते हैं।
- मतदाता को अपने साथ पहचान पत्र ले जाना आवश्यक है।
- भारत निर्वाचन आयोग की तरफ जारी किए गए एक निर्देश के अनुसार मतदान केंद्र में एक साथ तीन से चार मतदताओं के जाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
- वहीं मतदाता मतदान केंद्र में अपने साथ किसी प्रकार का हथियार भी नहीं लें जा सकते हैं।
- नियम के अनुसार, जब तक कोई इमरजेंसी स्थिति नहीं आती है, तब तक पुलिस अधिकारी को पोलिंग बुथ में अंदर जाने की अनुमति नहीं है।
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