मलयालम विश्वविद्यालय: कुलपति की खोज के लिए सर्च कमेटी गठित करने पर बवाल, राज्यपाल ने सरकार पर उठाया सवाल
Malayalam University: केरल सरकार द्वारा मलयालम विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति के लिए बनी कमेटी पर विवाद खड़ा हो गया है।
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चांसलर के कार्यालय ने कहा कि खान की प्रतिक्रिया तब आई जब राज्य सरकार ने बार-बार समिति को अपने नामित व्यक्ति का सुझाव देने के लिए कहा। सूत्रों ने कहा कि राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय अधिनियम (संशोधन) विधेयक के आधार पर समिति का गठन किया है जो सरकार को विश्वविद्यालयों के कुलपति नियुक्त करने का अधिकार देती है।
हालाँकि, वह विधेयक अभी भी राज्यपाल के पास लंबित है, जिन्होंने अभी तक इसे कानून बनाने के लिए अपनी सहमति नहीं दी है। राज्यपाल ने अपने पत्र में कहा कि वर्तमान में सरकार को सर्च कमेटी गठित करने का अधिकार देने वाला कोई कानून नहीं है। पिछले हफ्ते, राज्य सरकार के कुछ मंत्रियों ने राज्यपाल से मुलाकात की थी और उनके सामने लंबित विधेयकों पर चर्चा की थी। मौजूदा कुलपति वी अनिल कुमार का कार्यकाल 28 फरवरी को समाप्त होगा।
विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुसार, एक सर्च समिति में कुलाधिपति का एक नामिती और सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) प्रत्येक का एक प्रतिनिधि शामिल होता है।
हालांकि, सरकार ने पांच सदस्यीय समिति का गठन करने का फैसला किया जिसमें विश्वविद्यालय सिंडिकेट और केरल राज्य उच्च शिक्षा परिषद (केएसएचईसी) के नामांकित व्यक्ति भी शामिल थे।
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