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खुशखबरी: नीट को लेकर आया हाईकोर्ट का यह फैसला, छात्रों को मिली बड़ी राहत

Fri, 02 Mar 2018 06:32 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Updated Fri, 02 Mar 2018 06:32 PM IST
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high court verdict about NEET Exam
Exam

नीट एग्जाम को लेकर आए हाईकोर्ट के इस फैसले से छात्रों को बड़ी मिली है। पढ़िए पूरी खबर...

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राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) से 12वीं पास करने वाले छात्रों को मेडिकल की प्रवेश परीक्षा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (नीट) आवेदन में राहत मिल गई है।  दिल्ली उच्च न्यायालय ने एमसीआई की ओर से एनआईओएस छात्रों के नीट आवेदन पर लगाई गई पाबंदी पर रोक लगा दी है।

अब छात्र नीट का आवेदन कर सकते हैं। हालांकि आवेदन के बाद इन छात्रों का परीक्षा में बैठना या न बैठना हाईकोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा। इस साल नीट के आवेदन में एमसीआई ने एनआईओएस से 12वीं पास छात्रों पर पाबंदी लगा दी थी। इससे देशभर के हजारों छात्रों को झटका लगा था। इसके खिलाफ एनआईओएस ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

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एनआईओएस देहरादून के क्षेत्रीय निदेशक प्रदीप कुमार रावत ने बताया कि हाईकोर्ट ने तत्काल राहत देते हुए एमसीआई फैसले पर रोक लगाई है। उन्होंने बताया कि अब अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होनी है। हाईकोर्ट के फैसले पर ही छात्रों का भविष्य निर्भर करेगा। फिलहाल उन्होंने एनआईओएस से 12वीं पास करने वाले सभी छात्रों को नीट आवेदन करने की सलाह दी है।

ताकि अगर हाईकोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आता है तो पहले से उनका आवेदन हो रखा हो। गौरतलब है कि प्रदेश में इस बार काफी बड़ी संख्या में एनआईओएस के छात्र हैं, जिन्होंने 12वीं पास की है। सीबीएसई ने एमसीआई के नियम का हवाला देते हुए ऐसे सभी छात्रों को आवेदन से वंचित कर दिया था।

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