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Hindi News ›   Education ›   FIR filed against BYJU's owner Raveendaran in mumbai for wrong information in UPSC Curriculum

एफआईआर: बायजू के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज, यूपीएससी पाठ्यक्रम में गलत जानकारी देने का आरोप

Wed, 04 Aug 2021 11:58 AM IST
वर्तिका तोलानी एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: वर्तिका तोलानी Updated Wed, 04 Aug 2021 11:58 AM IST
सार

यूपीएससी पाठ्यक्रम में कुछ गलत और भ्रामक जानकारी जोड़ी के कारण बायजू के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

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FIR filed against BYJU's owner Raveendaran in mumbai for wrong information in UPSC Curriculum
एडटेक कंपनी बायजू के मालिक रवींद्रन - फोटो : Twitter

विस्तार

एडटेक कंपनी बायजू के मालिक रवींद्रन के खिलाफ मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। बायजू के खिलाफ यह आरोप लगाया गया है कि उसने यूपीएससी पाठ्यक्रम में कुछ गलत और भ्रामक जानकारी जोड़ी है। मालिक के खिलाफ प्राथमिकी क्रिमिनोलॉजी फर्म क्रिमियोफोबिया के संस्थापक स्नेहिल ढल ने दर्ज की है।

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यह था पूरा मामला
प्राथमिकी में, यह आरोप लगाया गया है कि बायजू ने अपने यूपीएससी पाठ्यक्रम में कहा था कि केंद्रीय जांच ब्यूरो, सीबीआई युनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गनाइज्ड क्राइम (UNTOC) की एक 'नोडल एजेंसी' है। हालांकि, शिकायतकर्ता के अनुसार कहा जा रहा है कि सीबीआई ने पहले लिखित रूप में स्पष्ट किया था कि वे यूएनटीओसी के लिए नोडल एजेंसी नहीं हैं। इस बात की जानकारी मिलने के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई।

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एफआईआर से पहले बायजू से की थी यह बातचीत

स्नेहिल ढल ने मीडिया से बात-चीत के दौरान कहा था कि जब यूपीएससी के पाठ्यक्रम में यह गलती देखी गई, तो इसकी सूचना तुरंत बायजू को एक ईमेल के जरिए दे दी गई थी। हालांकि, इसके जवाब में, ढल को गृह मंत्रालय का एक पत्र मिला जिसमें कहा गया था कि सीबीआई यूएनटीओसी की एक नोडल एजेंसी है। लेकिन वह पत्र 2012 का था और ढल जवाब से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

45 विभागों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

इसके बारे में और खोज करने पर यह भी पता चला कि सीबीआई ने 2016 में लिखित में कहा था कि वे यूएनटीओसी के लिए नोडल एजेंसी नहीं हैं। इसके बाद ढल ने देश में यूएनटीओसी को लागू नहीं करने के लिए, भारत संघ और 45 विभागों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक आपराधिक रिट याचिका दायर की।

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आपराधिक साजिश रचने का मामला दर्ज

बता दें कि अभी तक, इस मामले पर कोई अपडेट या बायजू की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। हालांकि, दर्ज कराई गई प्राथमिकी में मालिक का नाम था। मुंबई के आरे कॉलोनी थाने में आईपीसी की धारा 120बी और आईटी एक्ट की धारा 69(ए) के तहत आपराधिक साजिश रचने का मामला दर्ज किया गया है।

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