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DU: डुसु चुनाव से पहले दिल्ली विश्वविद्यालय ने जारी की एंटी-डिफेसमेंट गाइडलाइन, एक लाख का बॉन्ड अनिवार्य

Fri, 08 Aug 2025 06:34 PM IST
आकाश कुमार एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Fri, 08 Aug 2025 06:34 PM IST
सार

DUSU Election: दिल्ली विश्वविद्यालय ने डुसु चुनाव से पहले कैंपस में अनुशासन और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। अब उम्मीदवारों को 1 लाख का बॉन्ड जमा करना होगा, उल्लंघन पर जब्ती होगी और प्रचार सिर्फ तय स्थानों तक सीमित रहेगा।
 

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DU issues anti-defacement rules for DUSU polls, Rs 1 lakh bond, ban on posters beyond designated spots
दिल्ली विश्वविद्यालय, Delhi University - फोटो : University Of Delhi

विस्तार

DUSU Election Guidelines: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) ने छात्रसंघ चुनावों (DUSU) से पहले सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से बचाने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब नामांकन दाखिल करते समय उम्मीदवार को 1 लाख रुपये का बॉन्ड जमा करना होगा। यदि उम्मीदवार या उनके समर्थक डिफेसमेंट नियमों का उल्लंघन करते पाए गए, तो यह राशि जब्त कर ली जाएगी।

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नियमों के पालन की अपील

रजिस्ट्रार विकास गुप्ता द्वारा जारी इस परामर्श में छात्रों, कॉलेजों और विश्वविद्यालय विभागों से सख्त अनुपालन की अपील की गई है। यह दिशा-निर्देश विभिन्न कानूनी प्रावधानों, अदालती आदेशों और लिंगदोह समिति की सिफारिशों पर आधारित हैं।

छात्रों में जागरूकता बढ़ाने के लिए, विश्वविद्यालय ने एंटी-डिफेसमेंट एफिडेविट शुरू करने का प्रस्ताव रखा है, जो प्रवेश के समय एंटी-रैगिंग एफिडेविट की तरह भरना होगा।

दिशा-निर्देशों के अनुसार, कॉलेजों और विभागों को कैंपस में चुनावी माहौल के दौरान अनुशासन बनाए रखने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, उम्मीदवारों के लिए बहस (डिबेट) आयोजित करने और उसे कॉलेज की वेबसाइट पर अपलोड करने की सिफारिश की गई है।

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चुनाव सामग्रियों के लिए जगह निर्धारित

इसके अलावा, कॉलेजों को “वॉल्स ऑफ डेमोक्रेसी” के आकार को बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि चुनावी सामग्री केवल इन निर्धारित स्थानों पर ही लगाई जा सके। इन स्थानों के बाहर पोस्टर लगाना, दीवारों पर लिखना, रैलियां, लाउडस्पीकर और रोड शो करना सख्त रूप से प्रतिबंधित होगा।

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