NIOS Session 2025-26: फेल छात्रों के लिए दोबारा पढ़ाई का मौका, एनआईओएस के जरिए फिर से मिलेगा 10वीं में दाखिला
NIOS Session 2025-26: शिक्षा निदेशालय ने 2025-26 शैक्षणिक सत्र के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के माध्यम से कक्षा 10 में प्रवेश पाने के इच्छुक सरकारी स्कूल के छात्रों के पंजीकरण के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।
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NIOS Session 2025-26: दिल्ली शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत आने वाले एनआईओएस प्रोजेक्ट ने 2025-26 सत्र के लिए उन छात्रों के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जो कक्षा 9वीं या 10वीं की वार्षिक परीक्षा में फेल या कंपार्टमेंट घोषित हुए हैं। सर्कुलर के अनुसार, ऐसे छात्र जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और कक्षा 10 में फेल हो चुके हैं, वे एनआईओएस (राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान) के माध्यम से दोबारा शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।
फेल छात्रों को औपचारिक शिक्षा में लौटाने की पहल
दिल्ली सरकार की इस योजना के तहत उन छात्रों को फिर से औपचारिक शिक्षा से जोड़ने का मौका मिलेगा, जो कक्षा 9 या 10 में फेल या कंपार्टमेंट घोषित हुए हैं और GNCTD के सरकारी स्कूलों में कम से कम एक बार 2024-25 सत्र तक पढ़ाई कर चुके हैं। इस योजना का लाभ केवल उन्हीं छात्रों को मिलेगा जिनका स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र (SLC) स्कूल द्वारा जारी नहीं किया गया है। पंजीकरण की जिम्मेदारी संबंधित स्कूलों के प्रधानाचार्य की होगी और विशेष रूप से लड़कियों के लिए 75 चयनित स्टडी सेंटर्स पर विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे।
पंजीकरण शुल्क
5 विषयों के लिए पंजीकरण शुल्क 500 रुपये निर्धारित किया गया है। अतिरिक्त विषय के लिए 200 रुपये प्रति विषय शुल्क देना होगा। TOC के लिए अलग से 230रुपये प्रति विषय शुल्क लिया जाएगा।
परीक्षा शुल्क
एनआईओएस प्रोजेक्ट के तहत पंजीकरण कराने वाले छात्रों के लिए प्रति विषय 500 रुपये का परीक्षा शुल्क निर्धारित किया गया है। यदि किसी विषय में प्रैक्टिकल शामिल है जैसे कि पेंटिंग, होम साइंस या कंप्यूटर साइंस (CSX), तो प्रत्येक प्रैक्टिकल विषय के लिए 120 रुपये अतिरिक्त देना होगा।
उदाहरण के लिए, यदि छात्र ने पेंटिंग और होम साइंस जैसे दो प्रैक्टिकल विषय लिए हैं, तो कुल प्रैक्टिकल शुल्क 150 रुपये प्रति विषय के हिसाब से 300 रुपये होगा। इसके अलावा, क्रेडिट ट्रांसफर (TOC) के लिए 230 रुपये प्रति विषय का शुल्क लिया जाएगा। सभी शुल्क संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य के माध्यम से पंजीकरण के समय जमा किए जाएंगे।
31 जुलाई तक करें आवेदन
सर्कुलर के अनुसार, पंजीकृत छात्र शिक्षा विभाग की डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (DBT) योजना के तहत एक समान सब्सिडी के पात्र होंगे। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को सहूलियत देना है। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे समय पर ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा कर दें, क्योंकि अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है।
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