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Delhi School Admission: सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 9 में प्रवेश के लिए कल से करें पंजीकरण; देखें आयुसीमा

Sun, 07 Apr 2024 06:51 PM IST
आकाश कुमार एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Sun, 07 Apr 2024 06:51 PM IST
सार

Delhi Government School Admission: शिक्षा निदेशालय, दिल्ली कल से शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 9 के लिए प्रवेश के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने वाला है। माता-पिता नीचे आयुसीमा देख सकते हैं।

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Delhi government school non-plan admission process for classes 6 to 9 begins tomorrow at edudel.nic.in
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

Delhi Government School Admission: शिक्षा निदेशालय (डीओई), दिल्ली कल से शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 9 के लिए प्रवेश के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने वाला है। जो माता-पिता अपने बच्चों का एडमिशन दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कराना चाहते हैं, वे कल से आधिकारिक वेबसाइट edudel.nic.in के माध्यम से पंजीकरण फॉर्म भर सकेंगे।

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महत्वपूर्ण तिथियां

नॉन-प्लान श्रेणी के तहत दिल्ली सरकार के स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया तीन चक्रों में आयोजित की जाएगी। पहले चक्र में प्रवेश के लिए पंजीकरण करने की अंतिम तिथि 17 अप्रैल है। डीओई 29 अप्रैल को पंजीकृत छात्रों की स्कूल आवंटन सूची जारी करेगा। आवंटित स्कूल में प्रवेश के लिए दस्तावेज जमा करने और सत्यापन की प्रक्रिया 30 अप्रैल से 10 मई तक चलेगी।

आधिकारिक नोटिस में कहा गया है कि वर्तमान में सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसओ) के तहत नामांकित छात्रों को स्थानांतरण या पुनः प्रवेश प्रक्रियाओं पर अधिक जानकारी के लिए अपने पिछले स्कूल से संपर्क करना चाहिए।

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आयु मानदंड

माता-पिता को दिल्ली सरकार के स्कूलों में कक्षा 6 से 9 तक प्रवेश के लिए कक्षा-वार आयु मानदंड यहां बताए गए हैं।

  • कक्षा 6 में प्रवेश के लिए छात्र ने 10 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, लेकिन उसकी आयु 12 वर्ष से कम होनी चाहिए।
  • कक्षा 7 में प्रवेश के लिए छात्र ने 11 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, लेकिन उसकी आयु 13 वर्ष से कम होनी चाहिए।
  • कक्षा 8 में प्रवेश के लिए छात्र ने 12 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, लेकिन उसकी आयु 14 वर्ष से कम होनी चाहिए।
  • कक्षा 9 में प्रवेश के लिए छात्र ने 13 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, लेकिन उसकी आयु 15 वर्ष से कम होनी चाहिए।

माता-पिता स्कूल प्रमुखों (HoS) के विवेक पर अधिकतम और न्यूनतम आयु में छह महीने की छूट के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।

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