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CLAT: क्लैट परीक्षा परिणाम के खिलाफ दर्ज याचिकाएं दिल्ली हाईकोर्ट भेजी गईं, तीन मार्च को होगी अगली सुनवाई

Thu, 06 Feb 2025 03:54 PM IST
शाहीन परवीन एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: शाहीन परवीन Updated Thu, 06 Feb 2025 03:54 PM IST
सार

CLAT 2025: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के नतीजों को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को दिल्ली हाई कोर्ट में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया, ताकि एकीकृत और त्वरित निर्णय प्रक्रिया सुनिश्चित हो सके।

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CLAT 2025: SC transfers pleas against exam results to Delhi HC
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

CLAT Exam 2025: उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को एक महत्वपूर्ण आदेश में 2025 क्लैट परिणाम के खिलाफ सभी याचिकाओं को विभिन्न उच्च न्यायालयों से "सुसंगत निर्णय" के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया।

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राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के संघ (CNLU) की स्थानांतरण याचिकाओं को अनुमति देते हुए मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने आदेश दिया कि सभी याचिकाओं पर 3 मार्च को दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा सुनवाई की जाएगी।
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न्यायालय ने आदेश दिया कि, "सामान्य विधि प्रवेश परीक्षा, पीजी और यूजी से संबंधित मामले दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ को हस्तांतरित कर दिए जाएंगे, जहां लेटर पेटेंट अपील लंबित है। अभिलेखों को सात दिनों के भीतर शीघ्रता से हस्तांतरित किया जाना है।"
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पिछले साल दिसंबर में आयोजित कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT), 2025 देश के राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर विधि पाठ्यक्रमों में प्रवेश निर्धारित करता है। परीक्षा में कई प्रश्न गलत होने का आरोप लगाते हुए विभिन्न उच्च न्यायालयों में कई याचिकाएं दायर की गईं।

पीठ ने किसी भी अन्य उच्च न्यायालय में लंबित किसी भी मामले को दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का भी निर्देश दिया।

पीठ ने कहा, "हम एक सर्वव्यापी आदेश पारित करने के लिए भी इच्छुक हैं कि किसी अन्य उच्च न्यायालय या किसी अन्य मामले में, प्रतिवादी/सीएनएलयू को दिल्ली उच्च न्यायालय में मामले को स्थानांतरित करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष इस आदेश की एक प्रति दाखिल करने का अधिकार है।"

शीर्ष अदालत ने बम्बई, कर्नाटक, पंजाब और हरियाणा, मध्य प्रदेश और कलकत्ता सहित उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रारों को लंबित मामलों के न्यायिक रिकॉर्ड दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया।

याचिकाएं दिल्ली हाईकोर्ट क्यों भेजी गई?

15 जनवरी को पीठ ने संकेत दिया कि वह सभी याचिकाओं को एक उच्च न्यायालय, अधिमानतः पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, में स्थानांतरित कर सकती है।

विभिन्न उच्च न्यायालयों में कई याचिकाएं दायर कर आरोप लगाया गया कि स्नातक परीक्षा में कई प्रश्न गलत थे।

पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए क्लैट के परिणामों को चुनौती देते हुए याचिकाएं भी दायर की गईं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सभी याचिकाओं को एक ही उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने से शीघ्र और सुसंगत निर्णय सुनिश्चित होगा।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सीएनएलयू का प्रतिनिधित्व किया, जिन्होंने अधिवक्ता प्रीथा श्रीकुमार अय्यर के माध्यम से अपनी याचिका दायर की। मेहता मामलों के स्थानांतरण के साथ सहमत थे, लेकिन उन्होंने कर्नाटक उच्च न्यायालय को मामलों की सुनवाई करने का सुझाव दिया था।

कई छात्र चाहते थे कि मामले को दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया जाए, क्योंकि उन्होंने कहा कि उसने क्लैट-यूजी 2025 परीक्षा के दो प्रश्नों में त्रुटियों की पहचान करके और संघ को अपने परिणामों को संशोधित करने का निर्देश देकर कुछ याचिकाकर्ताओं के लिए अनुकूल आदेश पारित किया था।

20 दिसंबर को परिणाम संशोधित करने का निर्देश 

दिल्ली उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने 20 दिसंबर, 2024 को उत्तर कुंजी में त्रुटियों को लेकर कंसोर्टियम को क्लैट-2025 के परिणाम को संशोधित करने का निर्देश दिया।

एकल न्यायाधीश ने क्लैट अभ्यर्थी की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि प्रवेश परीक्षा में दो प्रश्नों के उत्तर गलत थे।

याचिका में कंसोर्टियम द्वारा 7 दिसंबर, 2024 को प्रकाशित उत्तर कुंजी को चुनौती दी गई थी, तथा कुछ प्रश्नों के सही उत्तर घोषित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

एकल न्यायाधीश ने कहा कि त्रुटियां "स्पष्ट रूप से स्पष्ट" थीं और "उन पर आंखें मूंद लेना" अन्याय होगा।

जबकि अभ्यर्थी ने एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें अन्य दो प्रश्नों पर उसकी प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया गया था, वहीं संघ ने एकल न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध याचिका दायर की थी।

7 दिसंबर को नतीजे घोषित किए गए

24 दिसंबर, 2024 को चुनौतियों पर सुनवाई कर रही खंडपीठ ने दोनों प्रश्नों पर एकल न्यायाधीश के आदेश में प्रथम दृष्टया कोई त्रुटि न पाते हुए कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया और कहा कि संघ न्यायाधीश के निर्णय के अनुसार परिणाम घोषित करने के लिए स्वतंत्र है।

एनएलयू में पांच वर्षीय एलएलबी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए क्लैट, 2025 का आयोजन 1 दिसंबर को किया गया था और परिणाम 7 दिसंबर, 2024 को घोषित किए गए थे।
 
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