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UGC ने 123 शैक्षणिक संस्थानों के नाम से 'यूनिवर्सिटी' शब्द हटाने का दिया निर्देश
amarujala.com- Presented by: अपूर्वा राय
Updated Mon, 13 Nov 2017 03:02 PM IST
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विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने 123 शैक्षणिक संस्थानों को अपने नाम से ‘यूनिवर्सिटी’ शब्द हटाने का निर्देश दिया है। दरअसल यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (यूजीसी) ने 10 नवंबर को एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें निर्देश दिया गया है कि जो उच्च शिक्षण संस्थान विश्वविद्यालय बनाए जाने के लिए प्रस्तावित हैं, ऐसे शिक्षण संस्थान एक महीने के अंदर अपने नाम से विश्वविद्यालय हटा लें।
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इसके स्थान पर ये शिक्षण संस्थान 'डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी' का प्रयोग कर सकते हैं। इस सर्कुलर में 3 नवंबर को मिले सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी संगलग्न किया गया है।
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इन संस्थानों को मिला नोटिस
यूजीसी की तरफ से जारी इस सर्कुलर में कहा गया है कि जो शिक्षण संस्थान इस निर्देश का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ यूजीसी रेगुलेशन्स, 2016 के तहत कार्यवाई की जाएगी। इन संस्थानों में दिल्ली स्थित इंडियन ऐग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट (पूसा), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरन ट्रेड, इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर ऐंड बिलियरी साइंस, जामिया हमदर्द, नैशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, देहरादून, बीआईटी मेसरा, रांची, क्राइस्ट युनीवर्सिटी, बेंगलुरु, सिंबायसिस युनीवर्सिटी, पुणे, BITS पिलानी समेत कई अन्य शिक्षण संस्थानों को यह निर्देश भेजा गया है।
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