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Kolkata University: सीयू की कुलपति की नियुक्ति पर बंगाल सरकार को हलफनामा दायर करने का निर्देश
Mon, 14 Feb 2022 11:09 PM IST
सुभाष कुमार
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
Published by: सुभाष कुमार
Updated Mon, 14 Feb 2022 11:09 PM IST
सार
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील बिल्वदल भट्टाचार्य ने कहा कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालय के कुलपति को नियुक्त करने का अधिकार है।
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कलकत्ता हाईकोर्ट
- फोटो : Social Media
विस्तार
कलकत्ता विश्वविद्यालय (सीयू) की कुलपति की दोबारा नियुक्ति के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को हलफनामा दायर करने को कहा है। हाईकोर्ट ने दोबारा नियुक्ति के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका पर दावा किया गया था कि उनकी नियुक्त नियमों को ताक पर रखकर की गई है।
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याचिकाकर्ता अनिंद्य सुंदर दास ने दावा किया कि अगस्त, 2021 में कुलपति सोनाली चक्रवर्ती बनर्जी को उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव की ओर से नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील बिल्वदल भट्टाचार्य ने कहा कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालय के कुलपति को नियुक्त करने का अधिकार है। याचिका विरोध करते हुए महाधिवक्ता एसएन मुखर्जी ने हलफनामा दायर करने के लिए अदालत से कुछ समय मांगा।
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