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Hindi News ›   Education ›   Assam Govt Proposes Bills for 3 New Universities, Amendments in 8 Existing Institutions

Assam: असम सरकार ने तीन नए विश्वविद्यालयों के विधेयक पेश किए, आठ मौजूदा विश्वविद्यालयों में संशोधन का प्रस्ताव

Fri, 21 Mar 2025 09:10 PM IST
आकाश कुमार एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Fri, 21 Mar 2025 09:10 PM IST
सार

Assam: असम सरकार ने तीन नए विश्वविद्यालयों की स्थापना और आठ मौजूदा विश्वविद्यालयों में संशोधन के लिए विधेयक पेश किए। इनमें शिक्षा, अनुसंधान और प्रशासनिक सुधारों पर जोर दिया गया है। सरकार हर तीन साल में निरीक्षण करेगी और नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई होगी।
 

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Assam Govt Proposes Bills for 3 New Universities, Amendments in 8 Existing Institutions
Ranoj Pegu - फोटो : ANI

विस्तार

Assam: असम सरकार ने राज्य में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तीन नए विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए विधेयक पेश किए हैं। इसके अलावा, सरकार ने आठ मौजूदा विश्वविद्यालयों से जुड़े अधिनियमों में संशोधन का भी प्रस्ताव रखा है। शिक्षा मंत्री रनोज पेगु ने इन विधेयकों को विधानसभा में पेश किया।

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शिक्षा मंत्री रनोज पेगु ने सदन में विधेयक पेश किए, जिसमें असम निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2007 और श्रीमंत शंकरदेव स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2007 में संशोधन की मांग करने वाले दो अतिरिक्त विधेयक शामिल हैं।
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नए विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव करने वाले विधेयकों में से एक एडटेक कौशल विश्वविद्यालय विधेयक, 2025 है, जिसका उद्देश्य नई शिक्षा नीति के अनुरूप सीखने, मूल्यांकन और अनुसंधान को आगे बढ़ाने पर केंद्रित एक निजी विश्वविद्यालय बनाना है। विश्व शिक्षा मिशन द्वारा प्रायोजित, प्रस्तावित संस्थान तिनसुकिया में स्थित होगा।
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उच्च शिक्षा, उन्नत शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के समान उद्देश्यों के साथ, मंत्री द्वारा 'स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय विधेयक, 2025' और 'माँ कामाख्या विश्वविद्यालय विधेयक, 2025' पेश किए गए। सोशल एक्शन एंड रिसर्च फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित, प्रस्तावित स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय का स्थायी परिसर चिरांग जिले के ओडलागुरी में और संचालन परिसर कोकराझार में होगा।

गबेशोना एडुवर्सिटी फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित प्रस्तावित मां कामाख्या विश्वविद्यालय सिपाझार में स्थित होगा। पेगु द्वारा प्रस्तुत 'असम निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025' भी विश्वविद्यालयों पर छात्रों, संकायों और अन्य कर्मचारियों के धर्मांतरण से संबंधित किसी भी गतिविधि में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाता है।

नए विश्वविद्यालयों की स्थापना

  • एडटेक कौशल विश्वविद्यालय: यह विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति के अनुरूप कौशल विकास, अनुसंधान और मूल्यांकन पर केंद्रित होगा। इसे विश्व शिक्षा मिशन द्वारा प्रायोजित किया गया है और इसका मुख्य परिसर तिनसुकिया में होगा।
  • स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय: यह विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित है। इसका स्थायी परिसर चिरांग जिले के ओडलागुरी में और संचालन परिसर कोकराझार में होगा।
  • मां कामाख्या विश्वविद्यालय: यह विश्वविद्यालय सिपाझार में स्थापित किया जाएगा और इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नई संभावनाएं खोलना है।

निजी विश्वविद्यालयों के लिए नए नियम

सरकार ने ‘असम निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025’ पेश किया, जिसमें यह प्रावधान है कि विश्वविद्यालयों में छात्रों, शिक्षकों या कर्मचारियों को धर्मांतरण से जुड़ी किसी भी गतिविधि में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी।

इसके अलावा, यह भी प्रस्तावित किया गया है कि 1 अप्रैल, 2025 से कोई भी निजी विश्वविद्यालय नए कृषि, पशु चिकित्सा, डेयरी, मेडिकल, नर्सिंग और अन्य तकनीकी पाठ्यक्रम शुरू नहीं करेगा। विश्वविद्यालय खोलने वाले संस्थानों को असम सरकार के गृह विभाग से सुरक्षा मंजूरी भी लेनी होगी।

हर तीन साल में निरीक्षण अनिवार्य

संशोधन विधेयक के अनुसार, राज्य सरकार प्रत्येक तीन साल में विश्वविद्यालयों का निरीक्षण करेगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे तय नियमों का पालन कर रहे हैं। यदि कोई विश्वविद्यालय इन शर्तों का उल्लंघन करता है, तो उसे भंग किया जा सकता है।

श्रीमंत शंकरदेव स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में संशोधन

‘श्रीमंत शंकरदेव स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025’ के तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करने वाले संस्थान धर्मनिरपेक्ष हों और उनकी वित्तीय स्थिति पारदर्शी हो।

आठ अन्य विश्वविद्यालयों में संशोधन

सरकार ने आठ अन्य विश्वविद्यालयों से जुड़े विधेयक भी पेश किए, जिनमें शामिल हैं:

  • उत्तरी लखीमपुर विश्वविद्यालय
  • कोकराझार विश्वविद्यालय
  • नागांव विश्वविद्यालय
  • जगन्नाथ बरूआ विश्वविद्यालय
  • गुरुचरण विश्वविद्यालय
  • बोंग्ईगांव विश्वविद्यालय
  • सिबसागर विश्वविद्यालय

स्वाहिद कनकलता बरुआ राज्य विश्वविद्यालय

इन संशोधनों के तहत, इन विश्वविद्यालयों के पहले कुलपति की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी, जबकि भविष्य में कुलाधिपति एक सलाहकार बोर्ड की सिफारिश पर कुलपति नियुक्त करेंगे।

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