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Hindi News ›   Education ›   A plea filed in Supreme Court challenging Delhi High Court order ban on screening children for nur admission

नर्सरी दाखिले में स्क्रीनिंग प्रक्रिया पर प्रतिबंध मामला, दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

Tue, 19 Sep 2023 06:19 PM IST
सौरभ पांडेय एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: सौरभ पांडेय Updated Tue, 19 Sep 2023 06:19 PM IST
सार


मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें उपराज्यपाल को 2015 के उस विधेयक पर सहमति देने या वापस करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया गया था, जिसमें नर्सरी दाखिले के लिए बच्चों की स्क्रीनिंग पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव था।

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A plea filed in Supreme Court challenging Delhi High Court order ban on screening children for nur admission
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें उपराज्यपाल को 2015 के उस विधेयक पर सहमति देने या वापस करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया गया था, जिसमें नर्सरी दाखिले के लिए बच्चों की स्क्रीनिंग पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव था।

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उच्च न्यायालय ने 3 जुलाई को एनजीओ सोशल ज्यूरिस्ट द्वारा दायर एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि वह विधायी प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है और एलजी को दिल्ली स्कूल शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2015 को सहमति देने या इसे वापस करने का निर्देश दे सकता है।

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संगठन ने अधिवक्ता अशोक अग्रवाल के माध्यम से शीर्ष अदालत में अपील दायर की है और कहा है कि स्कूलों में नर्सरी दाखिले में स्क्रीनिंग प्रक्रिया पर प्रतिबंध लगाने वाला बाल-हितैषी विधेयक बिना किसी औचित्य के पिछले 7 वर्षों से केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच लटका हुआ है।

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जनहित याचिका को खारिज करते हुए, एचसी की एक खंडपीठ ने कहा था कि उच्च न्यायालय के लिए यह उचित नहीं है कि वह संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, जो एक संवैधानिक प्राधिकारी है, को उन मामलों में समय सीमा निर्धारित करने का निर्देश दे जो पूरी तरह से उसके डोमेन के भीतर आते हैं।

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