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Delhi News: जामिया में वाहनों को बारकोड स्कैनर से मिलेगा प्रवेश

Sun, 18 Jan 2026 09:16 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 18 Jan 2026 09:16 PM IST
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Vehicles will be granted entry to Jamia through barcode scanners.
पार्किंग की व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए उठाया कदम
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ध्वनि प्रदूषण करने वाले वाहनों पर रखी जाएगी नजर

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने पार्किंग व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके लिए जामिया के पार्किंग स्टिकर पर बारकोड लगाएं जाएंगे। सुरक्षा कर्मचारी परिसर में वाहन प्रवेश की अनुमति देने से पहले बारकोड स्कैनर के माध्यम से पार्किंग स्टिकर की प्रमाणिकता की जांच करेंगे।
इसके लिए सभी पार्किंग के प्रवेश पर बारकोड स्कैनर भी लगाए जाएंगे। इसमें सुरक्षा केंद्र के सभी प्रवेश द्वार पर बार कोड स्कैनर और पार्किंग स्टिकर पर बारकोड की व्यवस्था करने के आदेश दिए हैं। जामिया ने परिसर में ध्वनि प्रदूषण करने वाले वाहनों को लेकर भी नियम सख्त किए हैं। इसके अनुसार केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 120 का अनुपालन करने वाले दोपहिया वाहनों को पार्किंग स्टिकर के लिए पात्र माना जाएगा। अगर ध्वनि स्तर 80 डेसिबल से अधिक होगा तो आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। इसके लिए सुरक्षा केंद्र डेसिबल मीटर की खरीद करेंगे। साथ ही सुरक्षा कर्मचारी ऐसी मोटरसाइकिल की पहचान कर आवश्यक कार्रवाई भी करेंगे।
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आदेश के अनुसार पार्किंग स्टिकर की वैधता एक साल तक मान्य रहेगी। छात्रों को पार्किंग स्टिकर केवल दोपहिया वाहन के लिए जारी किए जाएंगे। हालांकि शाम के कोर्सेज में नामांकित छात्र छह हजार रुपये का भुगतान कर चारपहिया वाहन को लेकर पार्किंग स्टिकर के लिए आवेदन कर सकेंगे। जामिया के फैकल्टी मेंबर और कर्मचारी भी केवल दो वाहनों के लिए ही पार्किंग स्टिकर को लेकर आवेदन कर सकते हैं। जबकि जामिया स्टाफ क्वार्टर में रहने वाले जामिया कर्मचारी के लिए अलग रंग का एक अलग स्टिकर जारी किया जाएगा। यह स्टिकर जामिया अकादमिक ब्लॉक और जामिया क्वार्टर दोनों के लिए मान्य होगा। स्टाफ क्वार्टर में रहने वाले कर्मचारियों के आश्रितों के लिए पार्किंग स्टिकर संबंधित कर्मचारी के पारिवारिक आश्रितता रिकॉर्ड से चिकित्सा अनुभाग द्वारा आवेदन सत्यापित किए जाने के बाद ही जारी होगा।
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वहीं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पार्किंग स्टिकर जारी नहीं किए जाएंगे। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि परिसर में पूर्व अनुमति के बिना रात भर पार्किंग की अनुमति नहीं होगी। तीन लोगों का एक साथ सवार होना, लापरवाही से गाड़ी चलाना, तेज गति से गाड़ी चलाना, गलत तरीके से पार्किंग करना और रात भर पार्किंग करना अंदर प्रतिबंधित है। परिसर में उल्लंघन करने पर आर्थिक जुर्माना या अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है।
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