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Delhi News: पुराने वाहन को स्क्रैप कर नया खरीदने पर रोड टैक्स में 25 फीसदी तक रियायत

Sat, 01 Oct 2022 05:09 AM IST
Jeet Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Jeet Kumar Updated Sat, 01 Oct 2022 05:09 AM IST
सार

नीति के लागू होने से पुराने प्रदूषणकारी वाहनों को स्क्रैप कर उन्नत ईंधन मानकों के नए वाहनों की खरीदारी को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

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Up to 25 percent concession in road tax on buying a new one by scrapping the old vehicle
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

दिल्ली में पुराने वाहनों को स्क्रैप कर नए वाहन खरीदने वालों को रोड टैक्स में रियायत देने के लिए के लिए एलजी ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। उपराज्यपाल की स्वीकृति के बाद इस नीति को लागू किया जाएगा। 

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नीति के लागू होने से पुराने प्रदूषणकारी वाहनों को स्क्रैप कर उन्नत ईंधन मानकों के नए वाहनों की खरीदारी को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। पुराने वाहन को स्क्रैप करने के बाद सरकार की ओर से अधिकृत केंद्र सर्टिफिकेशन ऑफ डिपॉजिट (सीओडी) जारी किया जाएगा। इसे पेश करने पर नए खरीदारों को गैर-परिवहन वाहनों पर अधिकतम 25 फीसदी, जबकि परिवहन वाहनों के लिए रोड टैक्स में 15 फीसदी छूट प्रदान की जाएगी। 
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ईवी खरीदने को प्रोत्साहित होंगे लोग 
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि हमें पर्यावरण अनुकूल मोबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए हर संभव कोशिश करनी होगी। दुनिया के कई शहर कचरे के निपटान की समस्या से जूझ रहे हैं और उचित समाधान भी तलाश रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इस नीति से दिल्ली में वाहन मालिकों को अपने पुराने वाहनों को उच्च उत्सर्जन मानकों के नए वाहनों को छोड़कर नए वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित करेगी। किसी दूसरे वाहन की जगह मैं ईवी खरीदने का आग्रह करता हूं।
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श्रेणियों में मिलेगी रियायत  
गैर परिवहन वाहनों के लिए रियायत नए वाहन की कीमत और ईंधन के प्रकार के मुताबिक 8 से 25 फीसदी तक की रियायत दी जाएगी। इसके तहत 5 लाख तक की कीमत वाले पेट्रोल और सीएनजी वाहनों पर मोटर वाहन कर में 25 फीसदी तक की अधिकतम रियायत मिलेगी। डीजल ईंधन के लिए अधिकतम 20 फीसदी तक की रियायत मिलेगी। 5 से 10 लाख तक के पेट्रोल व सीएनजी वाहनों के लिए मोटर वाहन कर में 20 फीसदी तक की अधिकतम रियायत मिलेगी, डीजल वाहनों पर कर में 15 फीसदी तक की रियायत दी जाएगी।

इसी तरह 10 से 20 लाख तक के सीएनजी और पेट्रोल वाहनों पर 15 फीसदी जबकि डीजल वाहनों के लिए 10 फीसदी तक की अधिकतम रियायत मिलेगी। 20 लाख से ऊपर के सीएनजी और पेट्रोल वाहनों पर मोटर वाहन कर में 12.5 फीसदी तक की अधिकतम रियायत होगी। 


बीएच श्रृंखला के वाहनों की खरीद पर भी होगा फायदा : बीएच (भारत) श्रृंखला के तहत पंजीकृत नए वाहन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के दिशा निर्देश के मुताबिक दो साल के लिए मोटर वाहन कर जमा करने के लिए उत्तरदायी हैं। बीएच सीरीज के वाहनों पर मोटर वाहन कर रियायत नए वाहनों के पंजीकरण के समय प्रदान किए गए रोड टैक्स के संबंध में कीमत के अनुसार राहत प्रदान की जाएगी। सीओडी प्रस्तुत करने पर नए परिवहन (वाणिज्यिक) वाहनों की खरीद पर पंजीकरण के वक्त भुगतान किए गए कुल मोटर वाहर कर का 15 फीसदी होगा। 

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