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अनलॉक दिल्ली : आज से स्कूल जा सकेंगे 10वीं से 12वीं के विद्यार्थी, साप्ताहिक बाजार भी खुलेंगे
Mon, 09 Aug 2021 12:28 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Mon, 09 Aug 2021 12:28 AM IST
सार
- दाखिला, प्रैक्टिकल, काउंसलिंग आदि व्यवहारिक गतिविधियों के लिए मिली अनुमति
- फिलहाल शिक्षण के उद्देश्य से नहीं खोले जा सकेंगे स्कूल-कॉलेज और अन्य संस्थान
- समारोह आदि पर रहेगी पाबंदी, स्वतंत्रता दिवस पर नहीं किए जा सकते कार्यक्रम
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- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
कोरोना संक्रमण के मामले कम होने के साथ ही दिल्ली सरकार ने 10वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को स्कूल-कॉलेज जाने की अनुमति दे दी है। सोमवार से वह दाखिला, प्रैक्टिकल, काउंसलिंग या अन्य व्यवहारिक गतिविधियों के लिए जा सकते हैं।
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हालांकि, शिक्षण उद्देश्यों से स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट या अन्य संस्थान खोलने की अनुमति नहीं है। वहीं, कई पाबंदियों में काफी हद तक दी गई छूट को बरकरार रखा है। दिल्ली की लाइफ लाइन मेट्रो व डीटीसी बसों में पहले की तरह सौ प्रतिशत सीटों पर बैठकर सफर कर सकेंगे। अभी खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं है। साथ ही साप्ताहिक बाजार को भी अब खोलने की अनुमति दे दी गई है।
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दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने अनलॉक होती दिल्ली को काफी हद तक खोलने के दिशा-निर्देश को 23 अगस्त तक जारी रखा है। कोरोना संक्रमण के कारण राजनीतिक, सामाजिक सम्मेलन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद आयोजन, समारोह आदि पर पाबंदी बरकरार रहेगी। लिहाजा, शहर में 15 अगस्त के दिन आयोजित होने वाले कार्यक्रम नहीं हो सकेंगे।
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डीडीएमए के नए दिशा-निर्देश में 10वीं से 12वीं तक के छात्रों को दाखिला, प्रैक्टिकल, काउंसलिंग, गाइडेंस के लिए स्कूल जाने की अनुमति होगी। इसी तरह 23 अगस्त तक शादी-समारोह में 100 लोगों को शामिल होने की छूट जारी रखने के साथ ही अंतिम यात्रा में भी शामिल होने वाले लोगों की संख्या 100 करने का निर्देश जारी रखा है। हालांकि, डीडीएमए ने स्थानीय प्रशासन, स्थानीय निकाय, संचालकों व प्रबंधकों को सख्ती लागू करने की चेतावनी दी है।
रविवार को डीडीएमए की तरफ से जारी दिशा-निर्देश में सिनेमा, मल्टीप्लेक्स को भी 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ खोलने का निर्देश को जारी रखने को कहा गया। इसी तरह ऑडिटोरियम, एसेंबली हॉल में भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे। ऑटो रिक्शा, ग्रामीण टैक्सी, फटफट सेवा, टैक्सी, कैब में दो से अधिक यात्री बैठने की अनुमति नहीं होगी। धार्मिक स्थल पहले की तरह ही खुलेंगे, लेकिन पूजा-पाठ के लिए एकत्रित होने की अनुमति नहीं होगी।
स्वास्थ्य जांच शिविर लगाने को स्वीकृति
डीडीएमए ने स्कूल-कॉलेजों में स्वास्थ्य जांच शिविर लगाने के लिए भी स्वीकृति दे दी है। किसी भी उम्र के बच्चे अपने माता-पिता या अभिभावकों के साथ जाकर वहां जांच करा सकते हैं। इस दौरान कोरोना से बचाव के सभी उपायों को सख्ती से अपनाना होगा।