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टूलकिट केसः दिशा रवि को अदालत ने तीन दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, जमानत पर सुनवाई आज
Sat, 20 Feb 2021 04:12 AM IST
पूजा त्रिपाठी
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: पूजा त्रिपाठी
Updated Sat, 20 Feb 2021 04:12 AM IST
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disha ravi
- फोटो : एएनआई
अदालत ने टूलकिट मामले में आरोपी बनाई गई जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि को तीन दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं अदालत ने उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई शनिवार तय की है।
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दिशा रवि की पांच दिन की रिमांड अवधि खत्म होने पर पटियाला हाउस स्थित अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आकाश जे.रवि के समक्ष पेश किया गया। जांच अधिकारी ने अदालत को बताया कि आरोपी से मामले में फिलहाल पूछताछ पूरी हो चुकी है। पुलिस ने बताया कि उसके हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है। ऐसे में आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा जाए।
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वहीं दूसरी तरफ आरोपी की और से पेश अधिवक्ता ने जमानत अर्जी पेश करते हुए कहा कि उनकी मुवक्किला को पुलिस ने फर्जी मामले में फंसाया है। उन्होंने कहा कि उनकी मुवक्किला से पूछताछ पूरी हो चुकी है और उसने जांच में सहयोग किया है। ऐसे में जमानत स्वीकार की जाए।
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जांच अधिकारी ने जमानत पर आपत्ति जताते हुए कहा कि मामले में उसके सह-आरोपी-शांतनु मुकुल और निकिता जैकजकॉब-पूछताछ में शामिल हो रहे है और उनसे पूछताछ के बाद यदि जरूरत महसूस हुई तो आरोपी रवि को पुन: रिमांड ले सकती है। उन्होंने यह भी बताया कि रवि ने पूछताछ के दौरान गोलमाल किया था और सह-आरोपियों पर दोषारोपण करने की कोशिश की थी। दिशा को बंगलुरु से रविवार को गिरफ्तार किया गया था। जिसके बाद उन्हें दिल्ली लाया गया था और पुलिस ने पांच दिन का रिमांड लिया था।
दिशा पर आरोप है कि उन्होंने किसान आंदोलन को वैश्विक रूप में फैलाने के लिए बने एक गूगल टूलकिट में कई बार एडिटिंग की और फिर पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग को भेजा। पुलिस के अनुसार इस टूलकिट के माध्यम से किसान आंदोलन के समर्थन में ट्विटर स्टॉर्म लाए जाने की बात थी।