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Delhi Excise Policy: हैदराबाद के व्यवसायी अभिषेक बोइनपल्ली को तीन दिन की सीबीआई हिरासत, कोर्ट का आदेश

Tue, 11 Oct 2022 10:58 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: Digvijay Singh Updated Tue, 11 Oct 2022 10:58 PM IST
सार

राउज एवन्यू अदालत स्थित विशेष न्यायाधीश एनके नागपाल के समक्ष सीबीआई ने आरोपी को पेश करते हुए पांच दिन की हिरासत की मांग की। अदालत ने तीन दिन की सीबीआई हिरासत मंजूर करते हुए कहा कि जांच हित में रिमांड जरूरी है।

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Three days CBI custody to Hyderabad businessman Abhishek Boinpally Court order
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

अदालत ने हैदराबाद के व्यवसायी अभिषेक बोइनपल्ली को तीन दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। उसे दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार किया गया है। राउज एवन्यू अदालत स्थित विशेष न्यायाधीश एनके नागपाल के समक्ष सीबीआई ने आरोपी को पेश करते हुए पांच दिन की हिरासत की मांग की। अदालत ने तीन दिन की सीबीआई हिरासत मंजूर करते हुए कहा कि जांच हित में रिमांड जरूरी है।

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सीबीआई ने कहा वे 3.85 करोड़ रुपये के मौद्रिक लेनदेन की जांच कर रहे है, जो दो-तीन बैंक खातों के माध्यम से किए गए है। सीबीआई ने यह भी दावा किया कि आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहा था और महत्वपूर्ण सवालों से बच रहा था इसी कारण उसे गिरफ्तार किया गया है।

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मामले से संबंधित सीबीआई की प्राथमिकी में बोइनपल्ली का नाम आरोपी के रूप में नहीं है, लेकिन उनके कथित सहयोगी अरुण रामचंद्र पिल्लई हैं।एजेंसी ने आरोप लगाया है कि पिल्लई मनोरंजन और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ओनली मच लाउडर के पूर्व सीईओ और वर्तमान संचार प्रभारी विजय नायर के माध्यम से आरोपी लोक सेवक को आगे प्रसारण के लिए इंडोस्पिरिट ग्रुप के प्रबंध निदेशक समीर महेंद्रू से अनुचित आर्थिक लाभ एकत्र करता था।

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बोइनपल्ली इस मामले में गिरफ्तार होने वाले तीसरे व्यक्ति हैं। नायर फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। पहले गिरफ्तार किए गए महेंद्रू को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच की जा रही। मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था, क्योंकि एजेंसी ने कहा था कि उसे उसकी और हिरासत की आवश्यकता नहीं है।उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 की सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद प्राथमिकी दर्ज की थी।

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