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राघव चड्ढा मानहानि मामला : आदेश गुप्ता सहित चार भाजपा नेताओं को समन जारी

Sun, 21 Nov 2021 01:01 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 21 Nov 2021 01:01 AM IST
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Summons issued to four BJP leaders including Adesh Gupta
नई दिल्ली। अदालत ने दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता सहित चार भाजपा नेताओं को समन जारी कर पेश होने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि चारों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं।
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राघव चड्ढा ने आरोप लगाया है कि सभी आरोपियों ने डीजेबी में 26 हजार करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर मानहानि करने वाला बयान दिया।
अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र सिंह ने गुरुवार को पारित अपने आदेश में गुप्ता, विधायक रामवीर सिंह बिधूड़ी, विजेंद्र गुप्ता और भाजपा दिल्ली के प्रवक्ता हरीश खुराना को तलब किया है। राघव चड्ढा ने अधिवक्ता प्रशांत मनचंदा के जरिये मानहानि की शिकायत दायर की थी।
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अदालत ने माना कि प्रतिवादियों के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार हैं और उन्हें आईपीसी की धारा 500 के तहत मानहानि और 34 (साझा इरादा) के तहत मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं। अदालत ने कहा कि यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि चड्ढा ने अपनी गवाही में कहा कि उन्हें दिल्ली जल बोर्ड के कार्यालय (विधि) द्वारा सूचित किया गया था कि पेेश दस्तावेज के अनुसार न्यायालय से कोई नोटिस, समन या किसी भी जांच एजेंसी से नोटिस नहीं मिला है।
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स्पष्ट है कि आरोपियों ने बिना तथ्यों के ही उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा कर उसकी प्रतिष्ठा खराब करने का प्रयास किया है। चड्ढा ने कहा कि आरोपियों ने मात्र अपना राजनीतिक उद्देश्य पूरा करने के लिए ऐसा किया है।

अदालत ने कहा इससे पता चलता है कि भ्रष्टाचार के मामले की जांच के लिए सक्षम जांच एजेंसी के पास पहुंचने के बजाय आरोपियों ने केवल सार्वजनिक रूप से आरोप लगाए हैं।
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