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Hindi News ›   Delhi ›   Sexual harassment closure report filed against Brij Bhushan Singh in court by delhi police

Brij Bhushan Singh: पॉक्सो केस में बृजभूषण को राहत, नाबालिग ने 'क्लोजर रिपोर्ट' का नहीं किया विरोध

Tue, 01 Aug 2023 05:48 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Tue, 01 Aug 2023 05:48 PM IST
सार

दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में यौन उत्पीड़न मामले में नाबालिग की क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है। इस रिपोर्ट का कोर्ट में नाबालिग महिला पहलवान की ओर से विरोध नहीं किया गया।

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Sexual harassment closure report filed against Brij Bhushan Singh in court by delhi police
भाजपा सांसद बृज भूषण शरण सिंह। - फोटो : amar ujala

विस्तार

अदालत ने कथित यौन उत्पीड़न के मामले में भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉक्सो मामले को रद्द करने की दिल्ली पुलिस की सिफारिश को स्वीकार किया जाए या नहीं इस मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

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छह सितंबर को होगी सुरक्षित फैसले पर सुनवाई
नाबालिग का बयान दर्ज करने के बाद अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। इसका फैसला 6 सितंबर को सुनाया जाएगा। पूर्व डब्ल्यूएफआई प्रमुख के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम का मामला एक नाबालिग पहलवान और उसके पिता की अब वापस ली गई शिकायत पर आधारित है।

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बृजभूषण सिंह को पॉक्सो मामले में मिली राहत
15 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक सिंह के खिलाफ पॉस्को अधिनियम के तहत दर्ज मामले में कोई पुष्टि करने वाला सबूत नहीं मिला।

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पुलिस को नहीं मिली कोई पॉक्सो के तहत सबूत
अदालत में दायर की गई पुलिस की 552 पन्नों की रद्दीकरण रिपोर्ट में एक नाबालिग पहलवान, उसके पिता, सिंह और अन्य गवाहों के बयानों का हवाला दिया गया है। रद्दीकरण रिपोर्ट उन मामलों में दायर की जाती है जब कोई पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं मिलता है।

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