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जुबैर को राहत: ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक की जमानत याचिका मंजूर, पटियाला हाउस कोर्ट की सत्र अदालत का फैसला

Fri, 15 Jul 2022 02:34 PM IST
प्रशांत कुमार एएनआई, दिल्ली
एएनआई, दिल्ली Published by: प्रशांत कुमार Updated Fri, 15 Jul 2022 02:34 PM IST
सार

ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को बड़ी राहत मिली है। उन्हें कथित ट्वीट मामले में जमानत मिली है।

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Sessions Court of Patiala House Court granted bail to Alt News cofounder Mohammad Zubair
मोहम्मद जुबैर - फोटो : ट्विटर

विस्तार

ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को बड़ी राहत मिली है। पटियाला हाउस कोर्ट की सत्र अदालत ने जुबैर को जमानत दे दी है। यह जमानत उन्हें कथित ट्वीट मामले में मिली है। जुबैर को जिस मामले में जमानत मिली है, वह केस उनके खिलाफ दिल्ली में दर्ज हुआ था। हालांकि, जमानत मिलने के बाद भी जुबैर अभी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। जुबैर कई अन्य मामलों में भी आरोपी हैं। जुबैर को जमानत का दिल्ली पुलिस ने विरोध किया था। 

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