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दिल्ली में खुलेंगे कॉलेज: उप-राज्यपाल अनिल बैजल बोले- इसी महीने खुलेंगे विश्वविद्यालय, 18+ वाले छात्रों का वैक्सीनेशन अनिवार्य
Wed, 01 Sep 2021 04:33 PM IST
Vikas Kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Vikas Kumar
Updated Wed, 01 Sep 2021 04:33 PM IST
सार
दिल्ली सरकार ने बीते शुक्रवार को एक सितंबर से नौंवी से बारहवीं कक्षा तक के लिए स्कूल और कोचिंग संस्थान खोले जाने की घोषणा की थी। दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया था कि किसी भी छात्र को स्कूल आने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा और इसके लिए अभिभावकों की अनुमति अनिवार्य होगी।
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Delhi University
- फोटो : amar ujala
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विस्तार
दिल्ली में कोरोना महामारी के कारण लंबे समय से बंद स्कूल आखिरकार बुधवार को खुल गए। अभी नौंवी से बारहवीं कक्षा के छात्रों को ही बुलाया गया है। राजधानी में हुई भारी बारिश के बीच छात्र हाथ में छाता लिए, मुंह पर मास्क लगाए छात्र स्कूल जाते नजर आए। इस बीच उप-राज्यपाल अनिल बैजल ने कहा है कि इसी महीने कॉलेज और विश्वविद्यालयों को भी खोल दिया जाएगा। हालांकि इससे पहले 18 वर्ष से ऊपर सभी छात्रों का वैक्सीनेशन होना जरूरी होगा।
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वहीं स्कूल खुलने पर दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने खुशी जाहिर करते हुए एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, '17 महीने के बाद आज स्कूल खुले हैं, बच्चे फिर से अपनी कक्षाओं में बैठकर पढ़ाई करेंगे, दोस्तों के साथ मस्ती करेंगे। और हां, बारिश के बावजूद बच्चे स्कूल पहुंचे, जाहिर है कि बच्चे भी बड़ी बेसब्री से अपने स्कूलों का खुलने का इंतज़ार कर रहे थे।'
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बता दें कि दिल्ली सरकार ने बीते शुक्रवार को एक सितंबर से नौंवी से बारहवीं कक्षा तक के लिए स्कूल और कोचिंग संस्थान खोले जाने की घोषणा की थी। दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया था कि किसी भी छात्र को स्कूल आने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा और इसके लिए अभिभावकों की अनुमति अनिवार्य होगी।
वहीं, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने भी स्कूल फिर से खोलने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि सभी की अनिवार्य रूप से ‘थर्मल स्क्रीनिंग’ हो, भोजनावकाश चरणबद्ध तरीके से हो, कक्षा में विद्यार्थियों के बीच उचित दूरी का पालन हो और आंगुतकों को आने से रोका जाए। प्राधिकरण ने कहा कि कोविड-19 निरुद्ध क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थियों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को स्कूलों और कॉलेजों में आने की अनुमति नहीं होगी।