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दिल्ली मासूम दुष्कर्म-हत्या केस: 30 दिनों के अंदर दाखिल होगा चार्जशीट, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई, गृह मंत्रालय ने की समीक्षा बैठक
Thu, 12 Aug 2021 04:20 PM IST
सुशील कुमार कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: सुशील कुमार कुमार
Updated Thu, 12 Aug 2021 04:20 PM IST
सार
दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज होने के 30 दिनों के अंदर अदालत में आरोप पत्र दाखिल करने की बात कही है। जिससे मामलों की जल्द से जल्द सुनवाई शुरू हो सके।
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सड़क पर विरोध प्रदर्शन करते लोग
- फोटो : amar ujala
विस्तार
दिल्ली के कैंट इलाके में 9 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म व हत्या और मयूर विहार में भी एक बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में अमित शाह के निर्देशानुसार, गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस के साथ समीक्षा बैठक की।
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Home Ministry held a meeting with Delhi Police over the rape-murder of a minor girl in Delhi's Nangal & rape of another minor girl in Mayur Vihar. Delhi Police is committed to file a chargesheet within 30 days of filing the case. Both matters will be heard in fast track courts. pic.twitter.com/Evv5uTTI1m
— ANI (@ANI) August 12, 2021विज्ञापन
इस दौरान दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज होने के 30 दिनों के अंदर अदालत में आरोप पत्र दाखिल करने की बात कही है। जिससे मामलों की जल्द से जल्द सुनवाई शुरू हो सके। दोनों ही मामलों की दिल्ली की फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों में सुनवाई होगी।
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वहीं दूसरी तरफ, दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) ने आज पुलिस को नोटिस जारी कर पूर्वी दिल्ली में छह साल की बच्ची के साथ दरिंदगी के मामले में विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है।
पैनल ने कहा कि यह सूचित किया गया है कि लड़की का अपहरण कर लिया गया था और 11 अगस्त को उसके साथ बलात्कार किया गया था, जब वह अपने घर के बाहर खेल रही थी। बच्ची का खून बह रहा था और उसे एम्स अस्पताल रेफर कर दिया गया है।
बता दें कि दिल्ली कैंट के नांगल गांव स्थित श्मशान भूमि में नौ साल की बच्ची की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। श्मशान भूमि के पुजारी ने करंट लगने से बच्ची की मौत होने और पोस्टमार्टम होने से उसके अंगों की चोरी होने की बात परिजनों को बताकर आनन फानन में शव का अंतिम संस्कार करवा दिया था। देर रात परिजनों के हंगामा करने पर पुलिस को घटना की जानकारी मिली और पुलिस ने बच्ची की मां के बयान पर पुजारी सहित अन्य लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या, साक्ष्य को छुपाने सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया था।