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ईडब्ल्यूएस कोटे के छात्रों को मुफ्त लैपटॉप के लिए हाईकोर्ट में याचिका

Fri, 08 May 2020 10:55 PM IST
Vikas Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Vikas Kumar Updated Fri, 08 May 2020 10:55 PM IST
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Petition to High Court for free laptop to students of EWS quota
delhi high court - फोटो : PTI

दिल्ली हाईकोर्ट लॉकडाउन के दौरान गरीब बच्चों को मुफ्त लैपटॉप या मोबाइल फोन देने की मांग वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया कि गरीब बच्चों के पास लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए संसाधन नहीं है। 

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न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) ‘जस्टिस फॉर ऑल’ की ओर से दायर याचिका पर वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई की। पीठ ने केंद्र, दिल्ली सरकार, नगर निगमों और 10 निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों को नोटिस जारी कर 10 जून तक जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 10 जून को होगी। 

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