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Delhi News: दहेज प्रताड़ना में पति सहित परिवार के सात लोगों को समन जारी करने का आदेश खारिज

Sat, 04 Nov 2023 11:21 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 04 Nov 2023 11:21 PM IST
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Order to issue summons to seven family members including husband in dowry harassment case rejected
दहेज प्रताड़ना में सात लोगों को समन जारी करने का आदेश खारिज
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नई दिल्ली। अदालत ने दहेज प्रताड़ना के एक मामले में पति सहित पूरे परिवार के सात लोगों को समन जारी करने के मजिस्ट्रेट के आदेश को खारिज कर दिया। अदालत ने मजिस्ट्रेट को साक्ष्यों व तथ्यों के आधार पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया है। तीस हजारी अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अभिषेक गोयल ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता चंद्रकांत त्यागी के उस तर्क को स्वीकार कर लिया कि मजिस्ट्रेट अदालत ने बिना तथ्यों व साक्ष्यों को अध्ययन किए ही पूरे परिवार के खिलाफ दायर शिकायत पर संज्ञान ले लिया। अदालत ने माना कि आरोपियों के खिलाफ संज्ञान लेने से पहले पेश साक्ष्यों का गहराई से अध्ययन जरूरी है। उन्होंने आरोप पत्र पर लिए गए संज्ञान के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका पर फैसला सुनाते हुए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश को खारिज कर दिया। शिकायतकर्ता हीना ने आरोप लगाया कि उसका विवाह वर्ष 2014 में नसीम से मुस्लिम रीति रिवाज से हुआ था। परिवार ने 15 से 20 लाख रुपये खर्च किए। इसके बाद परिवार के सदस्य यानी सास, ससुर, देवर, जेठ व उनकी पत्नी दहेज के लिए ताने मारने लगे और उसे प्रताड़ित किया गया।
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