दिल्ली दंगा : अदालत ने एक आरोपी को किया बरी, नहीं मिले संलिप्तता के सुबूत
समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र भट्ट ने नूर मोहम्मद उर्फ नूरा को 25 फरवरी 2020 को चांद बाग इलाके में एक बेकरी में लूटपाट के आरोप से सुबूत न मिलने पर बरी कर दिया।
विस्तार
दिल्ली की अदालत दो साल पहले हुए दंगों के एक आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। उसे दिल्ली पुलिस ने दंगों के दौरान लूटपाट और अन्य आपराधिक गतिविधियों के आरोप में पकड़ा था।
Northeast Delhi violence: Court acquits man accused of vandalism due to lack of evidence
— ANI Digital (@ani_digital) April 27, 2022
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समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र भट्ट ने नूर मोहम्मद उर्फ नूरा को 25 फरवरी 2020 को चांद बाग इलाके में एक बेकरी में लूटपाट के आरोप से सुबूत न मिलने पर बरी कर दिया।