फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   manish sisodia said center interfering in the work of elected government of delhi through the lieutenant governor

वकीलों के पैनल का मामला: सिसोदिया बोले- केंद्र उप-राज्यपाल के जरिए दिल्ली की चुनी हुई सरकार के काम में हस्तक्षेप कर रही

Fri, 16 Jul 2021 06:06 PM IST
Vikas Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Vikas Kumar Updated Fri, 16 Jul 2021 06:06 PM IST
सार

मनीश सिसोदिया ने कहा कि यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र सरकार उप-राज्यपाल के जरिए दिल्ली की चुनी हुई सरकार के काम में हस्तक्षेप कर रही है। संविधान में उप-राज्यपाल को कुछ अधिकार दिए गए हैं। मगर वह उस वीटो पावर का प्रयोग हर मामले में नहीं कर सकते हैं।

विज्ञापन
manish sisodia said center interfering in the work of elected government of delhi through the lieutenant governor
मनीष सिसोदिया - फोटो : Twitter/@msisodia

विस्तार

दिल्ली में एक बार फिर से उप-राज्यपाल व चुनी सरकार आमने-सामने हैं। उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि कैबिनेट ने तय किया है कि दिल्ली सरकार का पैनल ही कोर्ट में जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले भी वकीलों का पैनल बनाया गया था, जिसे एलजी अनिल बैजल ने खारिज कर दिया था। अब दोबारा कैबिनेट बैठक में सरकार के वकीलों को नियुक्त करके फाइल एलजी को भेज दी गई है।

विज्ञापन


इससे पहले तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों पर दर्ज केस की सुनवाई के लिए केजरीवाल सरकार ने वकीलों का पैनल बनाया था। वहीं, दर्ज मामलों की जांच कर रही दिल्ली पुलिस अपने वकीलों के पैनल की नियुक्त की। लेकिन दिल्ली के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिल्ली पुलिस के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। इसके बाद सरकारी वकीलों का पैनल बनाकर दिल्ली के गृह मंत्री ने प्रस्ताव उप राज्यपाल के पास भेजा था।
विज्ञापन


विज्ञापन
विज्ञापन


सिसोदिया ने कहा कि यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र सरकार उप-राज्यपाल के जरिए दिल्ली की चुनी हुई सरकार के काम में हस्तक्षेप कर रही है। संविधान में उप-राज्यपाल को कुछ अधिकार दिए गए हैं। मगर वह उस वीटो पावर का प्रयोग हर मामले में नहीं कर सकते हैं। जो काम दिल्ली सरकार के दायरे में आते हैं उन पर फैसला लेने का अधिकार भी दिल्ली सरकार के पास है। यह पांच जजों की बेंच ने कहा है। इसमें एलजी को वीटो पावर दिया है कि एलजी सरकार को राय दे सकते हैं। मगर यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यों के लिए ही दिया गया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed