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दिल्ली: इंस्टाग्राम ने हटाई हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री, हाईकोर्ट को दी जानकारी
Mon, 14 Jun 2021 11:30 PM IST
शाहरुख खान
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: शाहरुख खान
Updated Mon, 14 Jun 2021 11:30 PM IST
सार
न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने इंफोर्मेशन टेकभनोलॉजी (इंटरमीजियरी गाइडलाइंस एंड डिजीटल एथिक्स कोड) का पूर्ण रूप से पालन करने का निर्देश देने की मांग पर फेसबुक व इंस्टाग्राम को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
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delhi high court
- फोटो : PTI
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विस्तार
इंस्टाग्राम ने हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री अपने प्लेटफार्म से हटा दी है। ये जानकारी इंस्टाग्राम की ओर से सोमवार को हाईकोर्ट को दी गई। एक यूजर ने ये सामग्री इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थी।
न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने इंफोर्मेशन टेकभनोलॉजी (इंटरमीजियरी गाइडलाइंस एंड डिजीटल एथिक्स कोड) का पूर्ण रूप से पालन करने का निर्देश देने की मांग पर फेसबुक व इंस्टाग्राम को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
हाईकोर्ट को फेसबुक के स्वामित्व वाली इंस्टाग्राम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने बताया कि आपत्तिजनक सामग्री हटा दी गई। इस बात का भी आश्वासन दिया गया है कि उनका मुवक्किल इस याचिका की प्रतियां किसी भी बाहरी तीसरे पक्ष को नहीं देगा।
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उन्होंने कोर्ट को ये भी बताया कि फेसबुक ने नए आईटी नियमों के तहत शिकायत अधिकारी की नियुक्ति कर दी है। यही अधिकारी इंस्टाग्राम के लिए भी कार्य करेगा।
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न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने इंफोर्मेशन टेकभनोलॉजी (इंटरमीजियरी गाइडलाइंस एंड डिजीटल एथिक्स कोड) का पूर्ण रूप से पालन करने का निर्देश देने की मांग पर फेसबुक व इंस्टाग्राम को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
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हाईकोर्ट को फेसबुक के स्वामित्व वाली इंस्टाग्राम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने बताया कि आपत्तिजनक सामग्री हटा दी गई। इस बात का भी आश्वासन दिया गया है कि उनका मुवक्किल इस याचिका की प्रतियां किसी भी बाहरी तीसरे पक्ष को नहीं देगा।
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उन्होंने कोर्ट को ये भी बताया कि फेसबुक ने नए आईटी नियमों के तहत शिकायत अधिकारी की नियुक्ति कर दी है। यही अधिकारी इंस्टाग्राम के लिए भी कार्य करेगा।
वहीं दूसरी ओर कोर्ट ने नए आईटी नियमों से जुड़े कार्यकारी, वैधानिक व अन्य जिम्मेदारियों के अविलंब निर्वहन के निर्देश की मांग पर केंद्र सरकार व सोशल मीडिया नेटवर्क को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई 16 अगस्त तय की गई है।
मामले में याचिकाकर्ता आदित्य सिंह देशवाल ने कहा कि इंस्टाग्राम का प्रयोग करते हुए उसने देखा कि उसे बेहद आपत्तिजनक सामग्री मिली जो इस्लाम की शेरनी नामक यूजर ने पोस्ट की थी। उस सामग्री के साथ हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा व उन्हें कार्टून व ग्राफिक्स के जरिये अश्लील रूप में दिखाया गया था।
याची ने अधिवक्ता जी तुषार राव एवं आयुष सक्सेना के जरिये याचिका दायर कर उक्त आपत्तिजनक सामग्री को इंस्टाग्राम से हटाने की मांग की थी। इसके अलावा याची ने उक्त यूजर का विवरण सुरक्षित रखने और उसकी पहचान जाहिर करने के लिए कोर्ट के समक्ष पेश करने का निर्देश देने का भी आग्रह किया था।
मामले में याचिकाकर्ता आदित्य सिंह देशवाल ने कहा कि इंस्टाग्राम का प्रयोग करते हुए उसने देखा कि उसे बेहद आपत्तिजनक सामग्री मिली जो इस्लाम की शेरनी नामक यूजर ने पोस्ट की थी। उस सामग्री के साथ हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा व उन्हें कार्टून व ग्राफिक्स के जरिये अश्लील रूप में दिखाया गया था।
याची ने अधिवक्ता जी तुषार राव एवं आयुष सक्सेना के जरिये याचिका दायर कर उक्त आपत्तिजनक सामग्री को इंस्टाग्राम से हटाने की मांग की थी। इसके अलावा याची ने उक्त यूजर का विवरण सुरक्षित रखने और उसकी पहचान जाहिर करने के लिए कोर्ट के समक्ष पेश करने का निर्देश देने का भी आग्रह किया था।