फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   high says Natasha should consider about bail hearing after filing of Charge sheet

दंगा आरोपी नताशा आरोप पत्र दाखिल होने के बाद जमानत याचिका की सुनवाई पर करें विचार

Tue, 01 Sep 2020 12:30 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2020 12:30 AM IST
विज्ञापन
high says Natasha should consider about bail hearing after filing of Charge sheet
नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने पिंजरा तोड़ समूह की सदस्य नताशा नरवाल से पूछा कि क्या वह अपनी जमानत याचिका पर निचली अदालत में आरोपपत्र दायर होने के बाद सुनवाई चाहती हैं? पीठ ने कहा कि वह इस विषय पर विचार करें। नताशा को फरवरी में सीएए के विरोध में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगा मामले में गिरफ्तार किया गया था। वर्तमान में वह न्यायिक हिरासत में है।
विज्ञापन

न्यायमूर्ति विभु बाखरु की एकल पीठ नेे नताशा की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए इस बात का संज्ञान लिया कि पुलिस के पास मामले की जांच पूरी करने के लिए दो हफ्ते का समय है। पुलिस को 17 सितंबर तक निचली अदालत में आरोप पत्र दाखिल करना है, जिसके बाद वहां पर जमानत याचिका दाखिल की जा सकती है। इसलिए पीठ ने नताशा की जमानत याचिका पर आरोप पत्र दाखिल होने के बाद सुनवाई पर विचार करने के लिए कहा।
विज्ञापन

जेएनयू की छात्रा नताशा नरवाल को दंगा मामले में मई में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद निचली अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से कहा, जहां तक इस याचिका का सवाल है, आरोप पत्र निर्धारित समय में दाखिल किया जाएगा और उसके बाद आपके पास पूरी सामग्री होगी, जो इस समय इस अदालत के पास है। प्रथम दृष्टया कोर्ट की राय है कि नताशा के खिलाफ सबूत हैं। इसलिए आरोपपत्र दायर होने के बाद ही मामले की स्थिति और स्पष्ट होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed