फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   high court quashed FIR after imposing fine of two lack

पड़ोसियों से मारपीट व छेड़छाड़ करने वालों पर दो लाख रुपये जुर्माना

Sun, 24 Jan 2021 12:53 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 24 Jan 2021 12:53 AM IST
विज्ञापन
high court quashed FIR after imposing fine of two lack
नई दिल्ली। पड़ोसियों के झगड़े में एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष की महिलाओं से मारपीट व छेड़छाड़ करना काफी मंहगा पड़ गया। छह वर्ष चले मुकदमे के बाद हाईकोर्ट ने दर्ज प्राथमिकी रद्द करते हुए आरोपियों पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया। अदालत ने उन्हें दो लाख रुपये पिछड़े वर्ग के लिए काम करने वाली चार संस्थाओं में जमा करवाने का निर्देश दिया है।
विज्ञापन

न्यायमूर्ति सुरेश कैत के समक्ष हालांकि अभियोजन पक्ष ने दर्ज प्राथमिकी रद्द करने का विरोध किया लेकिन अदालत ने अपने फैसले में कहा कि दोनों पक्ष एक ही इलाके में रह रहे हैं। दोनों ने सौहार्दपूर्ण समझौता किया है, ताकि वे मिलकर रह सकें। ऐसे में न्याय के हित में होगा कि समझौते को स्वीकार कर प्राथमिकी रद्द कर दी जाए।
विज्ञापन

अदालत ने आरोपियों को दो लाख रुपये में से 50 हजार रुपये मध्यम आय ग्रुप लीगल एड सोसाइटी, 50 हजार रुपये निर्मल छाया संस्था, 50 हजार रुपये दिल्ली पुलिस शहीद फंड व 50 हजार रुपये किंग्जवे कैंप स्थित नेत्रहीन सेवा कुटीर में जमा करवाने का निर्देश दिया है। अदालत ने उन्हें यह राशि चार सप्ताह में जमा करवाने का निर्देश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

पेश मामले के अनुसार उत्तम नगर इलाके में राजू अग्रवाल व अन्य का 16 अगस्त 2014 को पड़ोसियों से झगड़ा हो गया। इस मामले में पुलिस ने मारपीट, छेड़छाड़ व अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया था। साकेत कोर्ट के मध्यस्थता केंद्र के प्रयास से दोनों पक्षों में समझौता हो गया और प्राथमिकी रद्द करवाने के लिए हाईकोर्ट में आवेदन दायर किया।

अभियोजन अधिकारी ने आपत्ति जताते हुए कहा कि यह अदालत वर्ष 2015 में उनकी याचिका खारिज कर चुकी है। यदि प्राथमिकी रद्द की जाती है तो याचिकाकर्ता पर भारी जुर्माना लगाया जाए ताकि समाज में एक अच्छा संदेश जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed