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एनआईए कोर्ट को आरोपी की जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई का आदेश

Thu, 29 Jul 2021 12:18 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 29 Jul 2021 12:18 AM IST
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high court asks trial court to hear bail plea of accused without delay
नई दिल्ली। उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत को आतंकवाद के वित्त पोषण के लिए हवाला लेनदेन व गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोपी सलीम की लंबित जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई करने का निर्देेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई न होने का तर्क उचित नहीं है।
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न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी की खंडपीठ ने विशेष न्यायालय द्वारा दिए गए तर्कों से असहमति जताते हुए कहा कि यह जमानत आवेदन फरवरी माह से लंबित है। ऐसे में बिना समय नष्ट किए अगली तारीख पर सुनवाई कर याचिका का निपटारा किया जाए।
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खंडपीठ ने पाया कि हाईकोर्ट के सिंगल जज द्वारा जारी निर्देशों के बावजूद जमानत आवेदन पटियाला हाउस स्थित विशेष न्यायाधीश के समक्ष लंबित है। पीठ ने निचली अदालत के उस तर्क पर असहमति जताई कि इस मामले से संबंधित रिकॉर्ड भारी भरकम है, ऐसे में वीडियो कांफ्रेंसिंग से जमानत आवेदन पर सुनवाई संभव नहीं है और फिजिकल सुनवाई फिर से शुरू होने पर सुनवाई संभव होगी।
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पीठ ने कहा वे निचली अदालत के तर्क से सहमत नहीं है क्योंकि आवेदन 4 फरवरी से लंबित है और हाईकोर्ट के सिंगल जज ने भी 27 मई को आवेदन पर जल्द सुनवाई के लिए कहा था।

आरोपी मोहम्मद सलीम पर यूएपीए के तहत आतंकवाद के वित्त पोषण के लिए हवाला लेनदेन का आरोप है और वह 26 सितंबर, 2018 से हिरासत में है। आरोपी सलीम को पाकिस्तान के साथ संबंध रखने वाले एक कथित टेरर फंडिंग मॉड्यूल के सिलसिले में एनआईए ने अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया था।
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