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दिल्ली: नो हॉकिंग और नो वेंडिंग जोन से अवैध वेंडरों को हटाया जाए, हाईकोर्ट ने दिया निर्देश

Sun, 14 Nov 2021 01:29 PM IST
प्राची प्रियम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्राची प्रियम Updated Sun, 14 Nov 2021 01:29 PM IST
सार

न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने नॉर्थ एमसीडी और दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वह इस क्षेत्र से अवैध विक्रेताओं को हटाने की कार्रवाई करें और स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें।

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HC directs North MCD and Delhi Police to remove illegal vendors from no hawking zone at Bungalow Road
दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : एएनआई

विस्तार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम और दिल्ली पुलिस को जवाहर नगर के बंग्ला रोड में नो हॉकिंग और नो वेंडिंग जोन से अवैध वेंडरों को हटाने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर संबंधित अधिकारियों से कमला नगर स्थित बंग्ला रोड के दुकानदारों की ओर से एक याचिका का जवाब देने को कहा है जिसमें अवैध हॉकिंग के हटाए जानो को सुनिश्चित करने की मांग की गई है। अदालत ने इस मामले पर अगली सुनवाई के लिए 10 फरवरी की तारीख तय की है।
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न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने नॉर्थ एमसीडी और दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वह इस क्षेत्र से अवैध विक्रेताओं को हटाने की कार्रवाई करें और स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें। अदालत ने प्राधिकरण से बोर्ड लगाकर यह सूचना देने को कहा है कि यह नो हॉकिंग और वेंडिंग जोन है।
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