{"_id":"5d98f1608ebc3e93a3343c76","slug":"gst-officer-gets-bail-in-corruption-case-ashram-news-noi4656307110","type":"story","status":"publish","title_hn":"जीएसटी अधिकारी को भ्रष्टाचार मामले में मिली जमानत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
जीएसटी अधिकारी को भ्रष्टाचार मामले में मिली जमानत
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
नई दिल्ली। अदालत ने जीएसटी चोरी मामले में आरोपी एक जीएसटी अधिकारी को जमानत प्रदान की है। इस अधिकारी पर एक दुकानदार का जीएसटी पंजीकरण रद्द न करने की एवज में घूस लेने का आरोप है। अधिकारी को एक सप्ताह पहले गिरफ्तार किया गया था।
राऊज एवेन्यू अदालत के विशेष न्यायाधीश राज कुमार चौहान ने कहा कि आरोपी अधिकारी अपनी गिरफ्तारी के बाद से ही हिरासत में है और उसे अनिश्चितकाल के लिए हिरासत में नहीं रखा जा सकता।
कोर्ट के समक्ष जमानत याचिका पर जिरह करते हुए बचाव पक्ष के अधिवक्ता विजय अग्रवाल ने कहा कि उसके मुव्वकिल को झूठे मामले में फंसाया गया है। यह बात इससे साबित होती है कि जिस फोन से नौ सितंबर को कॉल करने का आरोप उसके मुव्वकिल पर है, वह उसने 21 सितंबर को खरीदा था। दूसरी बात जिसे घूस की रकम बताया जा रहा है वह उसके मुव्वकिल की जेब से बरामद हुई थी। उन नोटों को उसके मुव्वकिल द्वारा छूने का कोई साक्ष्य नहीं है, इसलिए उसे फंसाए जाने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता।
विज्ञापन
इस मामले में पीड़ित दुकानदार ने सीबीआई को शिकायत देकर आरोप लगाया था कि आरोपी जीएसटी अधिकारी ने नौ सितंबर, 2019 को फोन कर उससे घूस मांगी थी। सीबीआई ने इस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपी अधिकारी को गिरफ्तार कर उससे घूस की रकम बरामद की थी।
विज्ञापन
राऊज एवेन्यू अदालत के विशेष न्यायाधीश राज कुमार चौहान ने कहा कि आरोपी अधिकारी अपनी गिरफ्तारी के बाद से ही हिरासत में है और उसे अनिश्चितकाल के लिए हिरासत में नहीं रखा जा सकता।
विज्ञापन
कोर्ट के समक्ष जमानत याचिका पर जिरह करते हुए बचाव पक्ष के अधिवक्ता विजय अग्रवाल ने कहा कि उसके मुव्वकिल को झूठे मामले में फंसाया गया है। यह बात इससे साबित होती है कि जिस फोन से नौ सितंबर को कॉल करने का आरोप उसके मुव्वकिल पर है, वह उसने 21 सितंबर को खरीदा था। दूसरी बात जिसे घूस की रकम बताया जा रहा है वह उसके मुव्वकिल की जेब से बरामद हुई थी। उन नोटों को उसके मुव्वकिल द्वारा छूने का कोई साक्ष्य नहीं है, इसलिए उसे फंसाए जाने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता।
विज्ञापन
इस मामले में पीड़ित दुकानदार ने सीबीआई को शिकायत देकर आरोप लगाया था कि आरोपी जीएसटी अधिकारी ने नौ सितंबर, 2019 को फोन कर उससे घूस मांगी थी। सीबीआई ने इस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपी अधिकारी को गिरफ्तार कर उससे घूस की रकम बरामद की थी।