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Delhi News: सोशल मीडिया पोस्ट पर प्राथमिकी के आदेश
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नई दिल्ली। पटियाला हाउस कोर्ट ने करिश्मा अजीज के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट और वीडियो डालने के मामले में आया है। अदालत ने साइबर पुलिस को शिकायत के आधार पर जांच करने को कहा है।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मृदुल गुप्ता ने वकील अमिता सचदेवा की शिकायत पर यह आदेश दिया। शिकायत में आरोप है कि अजीज ने एक्स पर हिंदू धार्मिक मान्यताओं और हस्तियों पर आपत्तिजनक सामग्री डाली। इन पोस्ट से सांप्रदायिक तनाव पैदा होने की आशंका जताई गई है। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस स्तर पर आरोपों को सही या गलत नहीं माना जा रहा है। जांच के बाद ही अपराध का पता चलेगा। पुलिस को एक सप्ताह के भीतर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करनी होगी। संवाद
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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मृदुल गुप्ता ने वकील अमिता सचदेवा की शिकायत पर यह आदेश दिया। शिकायत में आरोप है कि अजीज ने एक्स पर हिंदू धार्मिक मान्यताओं और हस्तियों पर आपत्तिजनक सामग्री डाली। इन पोस्ट से सांप्रदायिक तनाव पैदा होने की आशंका जताई गई है। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस स्तर पर आरोपों को सही या गलत नहीं माना जा रहा है। जांच के बाद ही अपराध का पता चलेगा। पुलिस को एक सप्ताह के भीतर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करनी होगी। संवाद
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