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दिल्ली: डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया महामारी रोग अधिनियम के तहत अधिसूचित रोग बने
Sun, 31 Oct 2021 08:39 AM IST
अनुराग सक्सेना
पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली
Published by: अनुराग सक्सेना
Updated Sun, 31 Oct 2021 08:39 AM IST
सार
सभी अस्पतालों को इन रोगों के किसी भी मामले की सूचना सरकार को देना अनिवार्य होगी। अस्पतालों द्वारा उपलब्ध कराए गए डाटा के आधार पर इन रोगों से ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों को चिह्नित किया जाएगा।
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डेंगू-मलेरिया वार्ड (सांकेतिक तस्वीर)
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया को महामारी रोग अधिनियम के तहत अधिसूचित रोग बना दिया है। एक आधिकारिक अधिसूचना में यह सूचना दी गई।
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अधिसूचना के अनुसार, सभी अस्पतालों को इन रोगों के किसी भी मामले की सूचना सरकार को देना अनिवार्य होगी। अस्पतालों द्वारा उपलब्ध कराए गए डाटा के आधार पर इन रोगों से ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों को चिह्नित किया जाएगा और उन्हें संक्रमित या संवेदनशील घोषित किया जाएगा।
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अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि इन नियमों का पालन नहीं करने या प्रशासन को इन मामलों की सूचना नहीं देने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सोमवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में डेंगू के मामलों में उछाल देखा गया है। दिल्ली में इस साल डेंगू के लगभग 1,000 मामले दर्ज किए गए हैं। इसमें सिर्फ पिछले सप्ताह ही 280 मामले मिले थे। इस सीजन में डेंगू के कुल मामलों में से 665 मामले सिर्फ इस महीने के पहले 23 दिनों में ही दर्ज हो गए। इस साल डेंगू से पहली मौत 18 अक्तूबर को हुई थी।
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