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दिल्ली दंगा: शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज, भड़काऊ भाषण देने का है आरोप
Tue, 12 Apr 2022 04:16 AM IST
अनुराग सक्सेना
पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली
Published by: अनुराग सक्सेना
Updated Tue, 12 Apr 2022 04:16 AM IST
सार
सीएए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान जेएनयू के पूर्व छात्र शरजील इमाम पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। दिल्ली पुलिस के अनुसार, इमाम के भाषणों के बाद ही हिंसा भड़की थी।
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शरजील इमाम (फाइल फोटो)
- फोटो : Facebook
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विस्तार
दिल्ली में एक अदालत ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा में कथित साजिश से संबंधित एक मामले में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र शरजील इमाम की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी।
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नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ, विशेष रूप से जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में दिसंबर 2019 में भड़काऊ भाषण देने के आरोपी इमाम को विशेष जज अमिताभ रावत ने राहत देने से इनकार कर दिया। आरोप है कि इसी के बाद विश्वविद्यालय के बाहर हिंसा हुई।
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इमाम पर अप्रैल 2020 में देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया था जब दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया था कि उसके भाषण ने लोगों में वैमनस्यता बढ़ाई जिसके कारण जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय क्षेत्र में दंगे हुए।